हिमाचल: ई रिक्शा के लिए परिवहन विभाग ने 400 परमिट को दी मंजूरी, दायरे में ही होगा संचालन; नई रजिस्ट्री के नियम बदले
हिमाचल प्रदेश में ई-रिक्शा चलाने के लिए परिवहन विभाग ने 400 नए परमिट जारी किए हैं। यह फैसला पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में ...और पढ़ें

हिमाचल परिवहन विभाग ने ई रिक्शा के परमिट जारी कर दिए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब ई रिक्शा दौड़ेंगे। राज्य परिवहन विभाग ने प्रदेश में 400 नए ई रिक्शा परमिट जारी करने की मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह निर्णय पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मैक्लोडगंज में सबसे ज्यादा
विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कांगड़ा जिला के पालमपुर 30, धर्मशाला मैक्लोडगंज 36 ई रिक्शा की मंजूरी दी है। इसी तरह चंबा जिला में चंबा सदर 5, भटियात 9, किन्नौर जिला के कल्पा/रिकांगपियो 15, सांगला 10 की मंजूरी मिली है।
सिरमौर जिला में नाहन 15, राजगढ़ 2, मंडी जिला में जोगिंद्रनगर 15, सरकाघाट 5, धर्मपुर 5 की मंजूरी मिली है। इसी तरह कुल्लू 30, भुंतर 15, बंजार 20, मनाली 30, पतलीकूहल 15 ई रिक्शा परमिट की मंजूरी दी है।
शिमला जिला में शहरी/ग्रामीण 15, ठियोग 6, रोहड़ू 20 की मंजूरी मिली है। सोलन जिला में कंडाघाट 3, अर्की 2, नालागढ़ 10, लाहुल स्पीति के काजा/उदयपुर 15 ई रिक्शा परमिट की मंजूरी मिली है जबकि ऊना जिला के हरोली 17, अन्य क्षेत्र 20 परमिट की अनुमति मिली है।
नई रजिस्ट्री केवल ई-रिक्शा के लिए ही होगी, दायरे में ही होगा संचालन
परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई रजिस्ट्री केवल ई-रिक्शा के लिए ही मान्य होगी। प्रत्येक ई-रिक्शा का संचालन अपने उपमंडल मुख्यालय से 20 किमी के दायरे में ही सीमित रहेगा। एक बार किसी उपमंडल में रजिस्ट्री हो जाने पर उस वाहन का संचालन क्षेत्र स्थायी रहेगा और बदला नहीं जा सकेगा। निर्धारित परिधि से बाहर परिचालन को अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

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