Himachal Panchayat Chunav: जिला परिषद व BDC सीमाओं में बदलाव कर सकेंगे उपायुक्त, इन बातों का रखना होगा ध्यान
Himachal Pradesh Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत जिला परिषद और पंचायत समितियों की सीमाओं में बदलाव की शक्तियां उपायुक्त को दी जाएंगी। राज्यपाल की अनुमति से जारी अधिसूचना के अनुसार सीमाओं में समायोजन करते समय भौगोलिक स्थिति प्रशासनिक सुविधा और जनसंख्या संतुलन का ध्यान रखा जाएगा।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, पंचायती राज विभाग ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर जिला परिषद व पंचायत समितियों की सीमाओं में बदलाव की शक्तियां उपायुक्त को दी हैं। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। संशोधन को लेकर 15 दिनों में आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में राज्यपाल की अनुमति से अधिसूचना जारी की गई है।
इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने लिखित सुझाव या आपत्ति निर्देशक, पंचायती राज विभाग, एसडीए कांप्लेक्स, कुसुम्पटी, शिमला को भेज सकता है। अधिसूचना के अनुसार पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और आबादी में असमानता को संतुलित करने का प्रविधान किया गया है।
सीमाओं में समायोजन या संशोधन कर सकेंगे
यदि किसी जिला परिषद क्षेत्र में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है, तो उपायुक्त आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने के बाद पंचायत समितियों की सीमाओं में समायोजन या संशोधन कर सकेंगे।
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सीमा बदलाव में इन बातों का रखना होगा ध्यान
सीमाओं में बदलाव करते समय भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा और जनसंख्या संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
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