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    अब 21 मीटर हो सकेगी भवनों की ऊंचाई, पर्यटन इकाइयों के लिए ढील अब 21 मीटर हो सकेगी भवनों की ऊंचाई, पर्यटन इकाइयों के लिए ढील

    By Yadvinder SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:37 PM (IST)

    भवनों की ऊंचाई अब 21 मीटर तक मल्टी-लेवल पार्किंग 25 मीटर तक

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    अब 21 मीटर हो सकेगी भवनों की ऊंचाई, पर्यटन इकाइयों के लिए ढील

    अब 21 मीटर हो सकेगी भवनों की ऊंचाई, पर्यटन इकाइयों के लिए ढील

    राज्य ब्यूरो, जागरण l शिमला : नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने प्रदेश में भवनों के निर्माण के लिए नय नियम तय किए हैं। पुराने नियमों में भी बदलाव किया है। इसके लिए ड्राफ्ट को अधिसूचित किया है। लोगों से 30 दिन में आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। अब भवनों की ऊंचाई 21 मीटर तक हो सकेगी। मल्टी लेवल पार्किंग 25 मीटर तक हो सकेंगी। विभाग ने आवासीय, व्यावसायिक व पर्यटन उपयोग के लिए भवनों की ऊंचाई, सेटबैक व पार्किंग मानकों में बदलाव का ड्राफ्ट अधिसूचित किया है। इस संबंध में टीसीपी नियम, 2014 में संशोधन कर नए नियमों को हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (16वां संशोधन) नियम, 2025 नाम दिया है।

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    अब 100 से 250 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए फ्रंट में दो, लेफ्ट व राइट और रियर साइड में न्यूनतम सेटबैक डेढ़ मीटर और 250 से 500 वर्ग मीटर के लिए फ्रंट में तीन, लेफ्ट व राइट में दो और रियर साइड में न्यूनतम सेटबैक दो मीटर छोड़नी होगी। 500 से एक हजार वर्ग मीटर के लिए फ्रंट में पांच, लेफ्ट व राइट में तीन और रियर साइड में न्यूनतम सेटबैक डेढ़ मीटर की होगी। एक हजार वर्ग मीटर से अधिक में फ्रंट में पांच, लेफ्ट व राइट में चार और रियर साइड में न्यूनतम सेटबैक तीन मीटर की होगी। सभी के लिए एफएआर 1.75 और भवन की अधिकतम ऊंचाई 21 मीटर निर्धारित की है।

    अब दुकानों, शापिंग कांप्लेक्स और कामर्शियल यूनिट्स के लिए न्यूनतम सड़क चौड़ाई व भवन की अधिकतम ऊंचाई का निर्धारण किया है। तीन से सात मीटर सड़क चौड़ाई पर भवन की ऊंचाई नौ से 21 मीटर तक हो सकेगी। दुकानों के लिए प्लाट क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग ऊंचाई की अनुमति दी है जैसे 10 वर्ग मीटर तक की दुकान के लिए अधिकतम ऊंचाई चार, जबकि 250 वर्गमीटर से अधिक प्लाट के लिए 21 मीटर तक होगी।

    250 से 4000 वर्ग मीटर तक के पर्यटन भूखंडों के लिए भवन ऊंचाई 15 से 21 मीटर तक निर्धारित की है। पार्किंग के लिए प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर हर गाड़ी के लिए 1.0 से 3.0 मीटर की जगह अनिवार्य की है। होटल, गेस्ट हाउस या ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए निर्माण रेखा को बाजार क्षेत्रों में न्यूनतम रखा जा सकेगा। 1500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाली पार्किंग संरचनाओं के लिए भवन ऊंचाई अधिकतम 25 मीटर तक की जा सकेगी। सात मीटर से अधिक सड़क चौड़ाई होने पर भवन ऊंचाई 21 मीटर तक होगी। स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, सामुदायिक भवन आदि के लिए भी नई अधिकतम ऊंचाई 21 मीटर तय की है।