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    उज्ज्वला गैस योजना में कनेक्शन जारी करने से पहले पंचायत में होगी फिजिकल वेरिफिकेशन, ये रहेंगे मानक

    By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत अब गैस कनेक्शन जारी करने से पहले पंचायत स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। नए मानकों के अनुसार, आवेदक की बीपीएल श्रेणी और पहले से एलपीजी कनेक्शन न होने की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता और दक्षता लाना है, ताकि केवल पात्र परिवारों को ही लाभ मिल सके।

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    उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन जारी करने से पहले फिजिक्ल वेरीफिकेशन होगी। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर जिलास्तरीय उज्जवला समिति की बैठक उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई। केंद्र के नए नियमों के अनुसार इस योजना के तहत नए गैस कनेक्शन जारी करने से पहले विभाग को फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होगी।

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    आवेदनकर्ता की केवाईसी होने के बाद पंचायत सचिवों के माध्यम से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित महिलाओं को दिया जाता है।

    2050 रुपये वित्तीय सहायता

    प्रति गैस कनेक्शन इस योजना के अनुसार सरकार द्वारा 2050 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है, जोकि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।

    ये रहेंगे मानक

    बैठक में बताया कि इस योजना के तहत ऐसे लोग अयोग्य माने जाएंगे जोकि अग्रलिखित मानकों को पूरा करते हो। इनमें परिवार का कोई भी सदस्य 10 हजार से अधिक मासिक आय अर्जित करता हो, व्यवसायिक कर की आदयगी करता हो, आयकर का भुगतान करता हो, सरकारी कर्मचारी हो, 50 हजार रूपये की लिमिट से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड हो, ढाई एकड़ से अधिक सिंचाई योग्य भूमि एव एक सिंचाई उपकरण हो, पांच एकड़ से अधिक भूमि और साल की दो फसलें होती हों, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर हो, थ्री और फोर व्हीलर कृषि उपकरण हो और पहले से एलपीजी का कनेक्शन हो।

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    ये रहे बैठक में उपस्थित

    बैठक में जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग नरेंद्र धीमान, शुभव गोयल, एरिया मैनेजर एचपीसीएल विक्रम सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।

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