Himachal News: सिरमौर में गाय के साथ कुकर्म करने वाला शख्स दोषी करार, 5 साल की मिली जेल; जुर्माना भी लगा
पांवटा साहिब में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायलय संख्या 1 के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने गाय के साथ कुकर्म करने वाले एक दोषी को 5 साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी अवतार सिंह उर्फ तारा सिंह को आईपीसी की धारा 377 के तहत यह सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी।

जागरण संवाददाता, नाहन। पांवटा साहिब उपमंडल में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायलय संख्या 1 के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने गाय के साथ कुकर्म करने वाले एक दोषी को 5 साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि आरोपी अवतार सिंह उर्फ तारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी गांव कानुवाला पोस्ट ऑफिस शिवपुर तहसील पांवटा साहिब को आईपीसी की धारा 377 के तहत 5 साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता नीमा देवी पत्नी सुरजीत सिंह निवासी गांव गिरी बस्ती राजवन ने दिनांक 12 दिसंबर 2013 को शाम 05:20 बजे अपने पति सुरजीत सिंह के साथ पुलिस चौकी राजबन जा कर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
जिसमें शिकायतकर्ता नीमा देवी ने बताया था कि आरोपी ने इनकी गाय, जो घर 20 फुट की दूरी पर लम्बी रस्सी से घास चुगने के लिए बंधी थी, के साथ कुकर्म किया है।
शिकायतकर्ता के द्वारा देखने पर आरोपी मौका से भागने लगा, जिसे शिकायतकर्ता व बाला देवी ने नानक चन्द की सहायता से पकड़ा। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पांवटा साहिब में मामला दर्ज कर एएसआई मेहर चन्द प्रभारी पुलिस चौकी राजबन ने मामले की जांच की।
जांच के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर अवतार सिंह उर्फ तारा सिंह को सजा सुनाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।