मोहन लाल बड़ौली को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल? दुष्कर्म मामला दोबारा खुलेगा या नहीं, आज होगा निर्णय
सोलन के जिला एवं सत्र न्यायालय ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर लगे दुष्कर्म मामले को री-ओपन करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। महिला ने निचली अदालत द्वारा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की है। कसौली पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया था जिसके बाद अदालत ने मामला बंद कर दिया था।

जागरण संवाददाता, सोलन। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कथित दुष्कर्म मामले को री-ओपन करने की याचिका पर सोलन के जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि आरोपितों पर मुकदमा चलेगा या उन्हें राहत मिलेगी। मामला दिल्ली निवासी महिला की ओर से लगाए गए कथित दुष्कर्म के आरोप से जुड़ा है।
महिला ने दायर की थी रिवीजन पिटीशन
महिला ने पहले से बंद किए गए केस को दोबारा खोलने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की है। पीड़िता की ओर से दलील दी गई कि निचली अदालत ने उनका पक्ष सुने बिना ही पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था।कसौली पुलिस ने इस केस में जांच के बाद बड़ौली और मित्तल के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने की बात कही थी।
अदालत ने बंद कर दिया था मामला
इस आधार पर पुलिस ने केस को बंद करने की अर्जी दी, जिसे कसौली कोर्ट ने 12 मार्च को स्वीकार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला को बयान देने के लिए दो बार समन भेजे गए थे, लेकिन दोनों बार अलग-अलग पतों पर महिला समन रिसीव नहीं कर सकी। इसके बाद अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मामला बंद कर दिया।
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