ऊना दुष्कर्म मामला: तो एसडीएम और पीड़िता शादी करने के इच्छुक, दोनों पक्षों ने कोर्ट को बताई हकीकत
Una SDM Assault Case ऊना एसडीएम दुष्कर्म मामले में आरोपी विश्व मोहन देव चौहान को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट को बताया गया कि दोनों पक्ष शादी करने के इच्छुक हैं और इस दिशा में बातचीत चल रही है। कोर्ट ने प्रार्थी एसडीएम को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया और सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।

विधि संवाददाता, शिमला। Una SDM Assault Case, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है और पुलिस जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को 16 अक्टूबर तक स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दोनों पक्ष शादी करने के इच्छुक हैं और बुजुर्ग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देने का निर्णय सुनाया और उसे जांच में सहयोग करने के आदेश जारी किए।
न्यायाधीश राकेश कैंथला के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में आरोपित को अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इन्कार किया था। साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया था।
वीडियो बनाकर प्रसारित करने की भी दी थी धमकी
कोर्ट ने याचिका में दिए तथ्यों के आधार पर कहा था कि प्राथमिकी में लगाए आरोपों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 10 अगस्त 2025 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। याचिकाकर्ता ने उससे शादी का वादा किया। उसने पीड़िता को 20 अगस्त 2025 को विश्राम गृह में बुलाया, जहां उसने फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। याचिकाकर्ता ने घटना का वीडियो बनाकर इसे प्रसारित करने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
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एसडीएम पर ऑफिस में बुलाकर दुष्कर्म का था आरोप
एक युवती ने एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने बताया था कि एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान से उसकी बातचीत इंटरनेट मीडिया के जरिए हुई थी। इस दौरान एसडीएम ने उसे अपने कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया था और बाद में कोर्ट चैंबर में उसके साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में 10 अगस्त को विश्राम गृह में बुलाया और फिर दुष्कर्म किया।
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