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    Crime Branch Jammu: कनाडा का वीजा दिलवाने के नाम पर ठगने वाले आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

    By Vikas AbrolEdited By:
    Updated: Thu, 29 Apr 2021 10:08 PM (IST)

    क्राइम ब्रांच ने यह मामला मनप्रीत सिंह व गगनदीप कौर निवासी भारख रियासी की शिकायत पर दर्ज किया था। दोनों पीड़ितों ने बताया था कि आरोपित ने ही उनकी मोहाली मेें रहने वाले किसी आदित्य से बात करवाई थी जिसने उन्हें कनाडा भेजने का भरोसा दिलवाया।

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    क्राइम ब्रांच ने अपनी आपत्तियों को पेश किया जिन्हें कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

    जम्मू, जागरण संवाददाता। क्राइम ब्रांच जम्मू ने कनाडा का वीजा दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करवा दी है। आरोपित दलजीत सिंह निवासी मोहाली ने करीब 4 लाख 60 हजार रुपये के अधिक ठगने के मामले में गिरफ्तारी को देखते हुए जमानत अर्जी प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश् जम्मू के समक्ष पेश की जिस पर क्राइम ब्रांच ने अपनी आपत्तियों को पेश किया जिन्हें कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

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    क्राइम ब्रांच ने यह मामला मनप्रीत सिंह व गगनदीप कौर निवासी भारख, रियासी की शिकायत पर दर्ज किया था। दोनों पीड़ितों ने बताया था कि आरोपित ने ही उनकी मोहाली मेें रहने वाले किसी आदित्य से बात करवाई थी जिसने उन्हें कनाडा भेजने का भरोसा दिलवाया। आरोपिताें ने उनसे वीजा, मेडिकल, फिंगर प्रिंट स्कैन आदि की फीस के नाम पर उनसे करीब चार लाख साठ हजार रुपयें ऐंठ लिए लेकिन बाद में उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया।

    वहीं क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित प्रदेश के बाहर का रहने वाला है। वह गिरफ्तार से बच रहा है और मामले में फरार है। मामले की जांच के लिए आरोपित की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। आरोपित पहले ही मामले में फरार है और ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं कोर्ट ने भी दलीलों पर गौर करने के बाद आरोपित को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।