Jammu Kashmir : दहेज हत्याओं को रोकने के लिए विवाह परामर्श केंद्र खोले सरकार
दहेज को लेकर ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाली विवाहिता की सास की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू ताहिर खुर्शीद रैना ने सरकार से सभी जिलों में विवाह परामर्श केंद्र खोलने को कहा है।
जम्मू, जेएनएफ । दहेज को लेकर ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाली विवाहिता की सास की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू ताहिर खुर्शीद रैना ने सरकार से सभी जिलों में विवाह परामर्श केंद्र खोलने को कहा है। आरएसपुरा में रहने वाली विवाहिता की आत्महत्या के बाद पुलिस ने उसके पति व देवर को गिरफ्तार कर लिया था जबकि उसकी सास राज कुमारी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
न्यायाधीश रैना ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि विवाहिता से अवैध मांगे की जा रही थी। उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उस प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। 32 वर्षीय मृतका चार वर्ष के बच्चे की मां भी थी। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में यही इच्व्छा की जाती है कि अगर घर में पति तंग करता है तो बड़ों को आगे आकर उसे रोकना चाहिए। बहू को सुरक्षा देना सास-ससुर की भी जिम्मेदारी है। अगर सास-ससुर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए तो इन मामलों को रोका जा सकता है।
इस मामले में विवाहिता की मौत के साथ उसका बच्चा भी मां के स्नेह से बंचित हो गया है। दहेज हत्या जघन्य अपराध है। समाज को इसे समझना होगा। लगातार हो रहे ऐसे मामलों को देखते हुए सरकार को भी विवाह परामर्श केंद्र बनाने हैं जो सभी जिलों में हों जहां विवाह के बाद पति, पत्नी व उनके परिवार को परामर्श दिया जा सके। वहीं विवाहिता की मौत के मामले में उसका पति व देवर तो गिरफ्तार है लेकिन उसकी सास का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। वहीं महिला के वकील का कहना है कि वह बीमार है और सैन्य अस्पताल में भर्ती है। वहीं कोर्ट ने महिला की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि इससे नहीं लगता है कि वह ज्यादा बीमार है और उसे उस आधार पर अग्रिम जमानत दी जा सके।
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