जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्तियां रद, PSA भी खारिज
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई तीन नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन नियुक्तियों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह मामला हैंडीक्राफ्ट विभाग में श्रीनगर अनंतनाग और पुलवामा के तीन लोगों की नियुक्ति से जुड़ा है जिन्होंने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। इ

जेएनएफ, जम्मू। हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों पर हुई तीन नियुक्तियों को खारिज करने के सरकारी आदेश को बरकरार रखा।
उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। केस के मुताबिक हैंडीक्राफ्ट विभाग में श्रीनगर के मीर साजिद, अनंतनाग की रूबी जान और पुलवामा के आरिफ अहमद की नियुक्ति हुई थी, लेकिन बाद में पाया कि इन्होंने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की।
सरकार ने वर्ष 2000 में इनकी नियुक्तियां खारिज करते हुए उन्हें दिए वेतन की वसूली करने का निर्देश दिया। तीनों ने वर्ष 2023 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर में याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया। उसके बाद तीनों ने हाईकोर्ट में अपील की और अब हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए सरकारी आदेश को बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने तीन अलग-अलग मामलों में आरोपितों पर लगाए गए पीएसए को खारिज कर दिया है। बांडीपोरा के आरिफ एजाज पर अगस्त 2023 में पीएसए लगाया गया था।
राजौरी के अब्दुल क्यूम को नवंबर 2024 में पीएसए के तहत जेल भेजा था और इसी तरह दिसंबर 2024 में कठुआ के अब्बास पर पीएसए लगाया था। हाईकोर्ट ने तीनों मामलों में पीएसए लगाने का कोई ठोस आधार नहीं पाया और तीनों को रिहा करने का निर्देश दिया है।
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