Jammu News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद की सजा, POCSO एक्ट के तहत की गई कार्रवाई
गांदरबल में पाक्सो एक्ट के तहत उलफत अहमद माग्रे को दस साल की कैद हुई। उसने 2020 में दसवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। डीएनए जांच में साबित हुआ कि वही बच्चे का पिता है। अदालत ने उसे नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया और सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, जम्मू। गांदरबल के प्रमुख सत्र न्यायाधीश अब्दुल नासिर ने पाक्सो एक्ट के आरोपित उलफत अहमद माग्रे निवासी खानन कंगन को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
आरोपित के खिलाफ पीड़िता के पिता ने अप्रैल 2020 में शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपित उनकी दसवीं कक्षा में पढ़ रही बेटी केा जबरन जंगल में ले गया और वहां उसके साथ उसने दुष्कर्म किया।
वहीं नाबालिग की मेडिकल जांच में सामने आया कि वह गर्भवती है और बाद में उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। इसके बाद आरोपित के डीएनए का फोरेंसिक लेबोरेटरी श्रीनगरी में बच्चे के डीएनए के साथ मिलान करवाया गया जो उसके साथ मिल गया। इससे साबित हो गया कि आरोपित ही बच्चे का पिता है। वहीं न्यायालय ने सत्र वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का आरोपित मानते हुए उसे पाकसो एक्ट के तहत दस वर्ष की सजा सुनाई।
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