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    बारामूला: बिना लाइसेंस पेट शॉप पर छापा, दुकानदार पर केस दर्ज

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    बारामूला में प्रशासन ने बिना लाइसेंस के चल रही एक पेट शॉप के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने पेट शॉप चलाने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता पर जोर दिया है।

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    फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले में पुलिस ने एक बिना लाइसेंस वाली पेट शॉप के खिलाफ कार्रवाई कर इसके मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया

    जानकारी के अनुसार अनंतनाग स्थित एक गैर सरकारी संस्था एनिमल एड कश्मीर से मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, उन्होंने वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ज़ैन पेट स्टोर, बारामूला में संयुकत निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के दौरान, दुकान से कई जानवरों जिनमें को बचाया गया और वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट के ज़रिए उक्त संस्था को सही रसीद के साथ सौंप दिया गया।

    इसके तहत, पुलिस स्टेशन बारामूला में पुलिस एक्ट की धारा 36 के तहत कार्रवाई शुरू कर दुकानदार को वैध लाइसेंस मिलने तक दुकान बंद रखने का भी निर्देश दिया गया है।

    जिले के एक पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जिला पुलिस जानवरों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है । अधिकारी ने कहा कि पुलिस जनता से जानवरों के साथ क्रूरता या जानवरों के अवैध व्यापार से संबंधित किसी भी घटना की रिपोर्ट करने का आग्रह करती है।

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