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    कश्मीर ईओडब्ल्यू की जांच में बड़ा खुलासा; श्रीनगर में कैट रिकॉर्ड से छेड़छाड़, 6 आरोपियों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:45 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने श्रीनगर में कैट रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के मामले में बड़ा खुलासा किया है। जांच के बाद छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कैट रिकॉर्ड में हेरफेर करने का आरोप है। 

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    भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है और आगे की जांच जारी है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से जुड़े एक बहुचर्चित रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। 

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    आरोप पत्र में तकिया खान सोपोर निवासी पठान मजीद अहमद खान, अली बाग ह्यगाम सोपोर निवासी मुश्ताक अहमद राठेर, तुज्जर शरीफ सोपोर निवासी मुदासिर यूसुफ वानी, जबरजल वानी सोपोर निवासी गुलाम मोहम्मद रेशी, बोनपोरा नौपोरा सोपोर निवासी बशीर अहमद डार और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश निवासी अनूप मिश्रा, जो वर्तमान में जम्मू डीसी कार्यालय के पास रहते हैं, के नाम शामिल हैं। 

    मुख्य बागवानी अधिकारी ने भेजा पत्र

    यह मामला मुख्य बागवानी अधिकारी के कार्यालय द्वारा भेजे गए एक पत्र से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कैट के समक्ष प्रस्तुत टीए संख्या 4100/2021 के दस्तावेजों में संदिग्ध छेड़छाड़ की सूचना दी गई थी। इसके बाद, आर्थिक अपराध शाखा ने एक औपचारिक मामला दर्ज किया और जाँच शुरू की। 

    कैट रिकार्ड में हुई छेड़छाड़

    जांच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि कैट श्रीनगर के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में न्यायाधिकरण की हिरासत में रहते हुए गैरकानूनी रूप से फेरबदल किया गया था। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि मुख्य आरोपी पठान मजीद अहमद खान ने कैट कर्मचारी अनूप मिश्रा और अन्य लाभार्थी कर्मचारियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर बागवानी विभाग में उनके नियमितीकरण से संबंधित अभिलेखों में अनधिकृत प्रविष्टियां की थीं। 

    तलाशी में खान के घर से मिली मुहरें

    तलाशी के दौरान मजीद खान के आवास से विभिन्न विभागों और संस्थानों की कम से कम बारह आधिकारिक मुहरें बरामद हुईं - जिनमें निदेशक बागवानी, बीडीओ, तहसीलदार, ज़ेडईओ, स्कूल प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की मुहरें शामिल हैं। उनके मोबाइल फोन से प्राप्त कॉल डिटेल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप वार्तालापों सहित डिजिटल साक्ष्यों ने साजिश और कैट कर्मचारी अनूप मिश्रा की भूमिका की पुष्टि की। आरोपपत्र अब न्यायिक निर्णय के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।