स्पेशल ट्रेनों को लेकर बड़ा अपडेट, 28 फरवरी के बाद स्वत: समाप्त हो जाएगी रेलवे बोर्ड की मंजूरी
रेलवे बोर्ड ने 'ट्रेन ऑन डिमांड' स्पेशल ट्रेनों के लिए नए कड़े नियम लागू किए हैं। अगले साल 28 फरवरी के बाद इन ट्रेनों की बोर्ड से मिली मंजूरी स्वतः सम ...और पढ़ें

28 फरवरी के बाद ट्रेन आन डिमांड की मंजूरी स्वत: समाप्त हो जाएगी।
तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। ट्रेन आन डिमांड के तौर पर चल रहीं स्पेशल ट्रेनों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। रेलवे ने धड़ाधड़ चलाई जा रहीं स्पेशल ट्रेनों को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं।
ताजा निर्णय के मुताबिक, अगले साल 28 फरवरी के बाद ट्रेन आन डिमांड की रेलवे बोर्ड से मंजूरी स्वत: समाप्त हो जाएगी। एक मार्च से के बाद स्पेशल ट्रेनों के लिए जोनल रेलवे को रेलवे बोर्ड से नए सिरे से अनुमति लेनी होगी।
बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कोचिंग-एक नीरज कुमार मौर्य ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में ट्रेन आन डिमांड के तहत क्लोन, आरटीओडी, अतिरिक्त भीड़, होली, दिवाली व पूजा स्पेशल जैसी कई श्रेणियों की स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
कई श्रेणियों की स्पेशल ट्रेनों के चलने से मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम-एमआइएस में बाधा उत्पन्न हो रही है। ट्रेनों के वर्गीकरण को व्यवस्थित करने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
कब-कब मिलेगी स्पेशल ट्रेन को स्वीकृति
मार्च में होली, 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच ग्रीष्मकालीन, अक्टूबर-नवंबर में दुर्गापूजा, दिवाली व छठ पर पूजा स्पेशल, 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच शीतकालीन स्पेशल तथा अन्य समय में अतिरिक्त भीड़ के लिए ट्रेन आन डिमांड को स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित जोनल रेलवे को सात दिनों के भीतर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजना होगा।
स्पेशल ट्रेनें टर्मिनेटिंग और बीच के स्टेशन की सहमति के बगैर ही चला दी जाती हैं। इससे ट्रेनों के लेट होने की शिकायतें मिलने लगती हैं। इसे ध्यान में रखकर रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अब टर्मिनेटिंग और बीच के स्टेशन की सहमति जरूरी होगी।
इंडिगो संकट जैसी विशेष परिस्थिति में रेलवे बोर्ड के निर्णय के बाद भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकेंगी। बड़े पर्व-त्योहार या परीक्षा वगैरह को लेकर अग्रिम प्लानिंग पहले से कर लेनी होगी। कोचिंग आपरेटिंग इंफार्मेशन सिस्टम-सीओआइएस पर संबंधित प्रस्ताव के जवाब भी जितना शीघ्र संभव हो दिया जाएगा।
अनुमति लेकर चलाई जा सकेंगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन
कुछ मामलों में जब किसी स्टेशन पर अचानक और अप्रत्याशित रूप से भीड़ उमड़ जाए और कम समय में विशेष ट्रेनों की आवश्यकता हो और संबंधित रेलवे से सीओआइएस संदेशों के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने का समय न हो तो जोन को सभी संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात करके अनुमति प्राप्त करनी होगी या अनुमति देनी होगी।
यह केवल अनारक्षित सेवाओं के लिए ही किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बिना अनुमति के आरक्षित सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही आरिजिनेटिंग स्टेशन से गंतव्य के बीच के किसी स्टेशन पर नान इंटरलाकिंग कार्य चलने के दौरान उस मार्ग पर स्पेशल ट्रेन चलने की प्लानिंग नहीं की जाएगी।

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