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    अगर ऐसा हुआ तो... धनबाद में नहीं होगी पटाखों की बिक्री, दीवाली को लेकर प्रशासन के सख्त नियम

    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्योहारों में वायु और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्देश जारी किए हैं। 100 से कम AQI वाले शहरों में ही पटाखे बिकेंगे, ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम होनी चाहिए। दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

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    आशीष सिंह, धनबाद। त्योहारों में वायु और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। राज्य के जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 100 से कम है, उन्हीं शहरों में पटाखा बिक्री की अनुमति होगी।

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    बोर्ड के अनुसार झारखंड के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में जहां वायु गुणवत्ता अच्छी या संतोषप्रद श्रेणी (एक्यूआइ एक से 100) में दर्ज है, वहां केवल उन्हीं पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल (डीबीए) से कम होगी। उच्च ध्वनि वाले या अवैध पटाखों की बिक्री व प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

    त्योहारों के मौसम में वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला दिया है। अमूमन धनबाद का एक्यूआइ स्तर औसतन 150-190 रहता है।

    इधर पिछले कई माह से हो रही बरसात के कारण इस समय धनबाद का एक्यूआइ 60 से 80 के बीच है। ऐसे में यहां 125 डेसिबल से कम ध्वनि के पटाखों की बिक्री हो सकेगी। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से दीपावली के दिन बैंक मोड़, हीरापुर और बरटांड़ में वायु व ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र लगाया जाएगा।

    दीपावली-छठ व गुरु पर्व पर दो घंटे, क्रिसमस-नववर्ष पर 35 मिनट पटाखे चलाने की अनुमति

    जेएसपीसीबी के अनुसार दीपावली के अवसर पर पटाखे केवल रात्रि आठ से दस बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पटाखे जलाना या उनका भंडारण करना प्रतिबंधित होगा। नियमों के उल्लंघन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    दीपावली के साथ ही अन्य त्योहारों के लिए भी बोर्ड ने नियम तय किया है। गुरु पर्व यानी गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर रात्रि आठ से दस बजे तक और छठ महापर्व पर सुबह छह से आठ बजे तक, दो घंटे पटाखे चला सकेंगे। क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक, मात्र 35 मिनट ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

    दीपावली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस एवं नववर्ष पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर निर्देश जारी किया गया है। पटाखों के लिए भी मानक तय किए गए हैं। इसके अनुपालन के लिए बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आम नागरिकों से अपील है कि इन दिशा-निर्देशों का पालन कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। स्वच्छ हवा और शांत वातावरण बनाए रखने के लिए दीपावली जैसे पर्व को अधिक से अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीकों से मनाने की सलाह है।- राजीव लोचन बख्शी, सदस्य सचिव झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड