Jamshedpur News : आदित्यपुर नगर निगम के पांच हजार दुकानदारों पर नए नियम का डंडा, एक कारोबारी को 40 हजार तक का चोट
Jamshedpur News नए नियम के तहत अब दुकान के आवंटन के समय से ट्रेड लाइसेंस फीस व जुर्माना देना होगा। इससे जहां एक तरफ निगम का राजस्व दोगुना हो जाएगा। वहीं दुकानदारों पर अतिरिक्ति कर का भार बढ़ जाएगा।

आदित्यपुर। आदित्यपुर नगर निगम के पांच हजार ट्रेड लाइसेंसधारियों ( दुकानदारों ) को नए नियम के तहत अब दुकान के आवंटन के समय से ट्रेड लाइसेंस फीस व जुर्माना देना होगा। इससे जहां एक तरफ निगम का राजस्व दोगुना हो जाएगा। वहीं दुकानदारों पर अतिरिक्ति कर का भार बढ़ जाएगा। इसको लेकर नगर विकास विभाग के द्वारा जल्द ही नियम की घोषणा की जाएगी। पूर्व के समय में दुकानदारों द्वारा महज एक वर्ष का टैक्स व जुर्माना देकर लाइसेंस बनाया जाता था।
नगर विकास विभाग ने इस नियम को लेकर मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसकी घोषणा किया जाएगा। इसके बाद निगम के द्वारा अपने सारे टैक्स देने वाले ट्रेड लाइसेंस दुकानदारों को नोटिस भेजकर दोबारा फीस एवं जुर्माना की राशि जमा करने को कहा जाएगा। इसको लेकर विभिन्न संगठनों ने विरोध कर रही है। वही इस समय में ट्रेड लाइसेंसधारियों को पुराने समय से अबतक राशि देने में काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
निगम क्षेत्र में बडे़ दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस के लिए पूर्व में 3 से 4 हजार की राशि एक वर्ष के लिए एवं उसपर एक वर्ष का जुर्माना 500 से 1000 रूपया तक देना पड़ता है। अब कारोबारी को जितना वर्ष पहले से दुकान चल रहा है उस प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 3 से 4 हजार का फीस एवं उसके ऊपर जुर्माना देना होगा। यानि इसके तहत यदि कोई दुकानदार का दुकान दस वर्ष पूर्व से है तो उसको प्रति वर्ष फीस के अनुसार 30 हजार के साथ ही प्रति वर्ष जुर्माना 300 से 400 रूपया लगेगा।
इस मामले में बताया जाता है कि नगर विकास विभाग के बैठक में आदित्यपुर नगर निगम के अपर आयुक्त गिरीजा शंकर प्रसाद के द्वारा मामले को उठाया था। जिसको निगम के द्वारा अब नियम बना दिया गया है। बताया जाता है कि गिरीजा शंकर प्रसाद के अपर आयुक्त बनने के बाद निगम में राजस्व की रिकार्ड वृद्धि हुआ था।

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