शादी का झांसा देकर महिला पुलिसकर्मी का करता रहा यौन शोषण, आरोपित सिपाही को दो साल का कारावास
शादी का झांसा देकर एक सिपाही ने अपने ही विभाग की महिला पुलिसकर्मी से कई बार दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता ने पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना तथा दो साल की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2018 का है।

संवाद सहयोगी, कोडरमा । शादी का झांसा देकर एक सिपाही ने अपने ही विभाग की महिला पुलिसकर्मी से कई बार दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता ने पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
इस संबंध में एसटी-02/2024 मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपित अभिमन्यु कुमार, 34 वर्ष, पिता अर्जुन प्रसाद थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग निवासी को 493 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2018 का है। इसे लेकर भुक्तभोगी महिला पुलिसकर्मी ने कोडरमा महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था।
दर्ज मामले में उसने कहा था कि शादी का झांसा देकर अभिमन्यु कुमार ने उसके उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। जब मैंने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, उसके बावजूद उसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और मेरे मना करने के बाद भी लगातार यौन शोषण करता रहा।
शादी की बात करने पर उसने इनकार कर दिया। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया।
कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 493 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
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