भाजपा नेता भैरव सिंह को हाई कोर्ट से राहत, 20-20 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा नेता भैरव सिंह को मारपीट के एक मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया है। भैरव सिंह पर आरोप है कि उन्होंने स्मार्ट बाजार पार्किंग में एक व्यक्ति से मारपीट की थी। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

मारपीट के मामले में छह वर्ष बाद भाजपा नेता भैरव सिंह को मिली जमानत। सांकेतिक फोटो
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा नेता भैरव सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने मारपीट के एक मामले में उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।
अदालत ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है। मामले में निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। भैरव सिंह अब जेल से बाहर निकल जाएंगे।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि पुलिस ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 47 का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया।
भैरव सिंह को 19 जुलाई को चुटिया थाना में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 25 मई को स्मार्ट बाजार पार्किंग में एक व्यक्ति की पिटाई की और उसे धमकाया। इंज्यूरी रिपोर्ट में हल्के-फुल्के चोट की बात कही
गई है, लेकिन पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा लगा दी है। दावा किया गया है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने भैरव सिंह या उनके परिवार को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया, जो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है।
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने संवैधानिक प्रविधानों का पालन नहीं किया और न ही गिरफ्तारी का वारंट या नोटिस जारी किया। भैरव सिंह का दावा है कि घटना के समय वह अपने घर पर थे और इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हो सकती है। उन्होंने 31 मई को पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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