अवैध हथियार मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित सात का बयान दर्ज, लगाए गए हैं अपहरण-हत्या जैसे गंभीर आरोप
अवैध हथियार मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित सात लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इन पर अपहरण और हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और सभी आरोपियों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उनसे जांच में सहयोग करने की अपेक्षा की जा रही है।

अवैध हथियार रखने के मामले में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव सहित सात आरोपितों का बयान दर्ज किया गया।
राज्य ब्यूरो, जागरण. रांची: अवैध हथियार रखने के मामले में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव सहित सात आरोपितों का बयान दर्ज किया गया। तीन अन्य आरोपितों का बयान दर्ज नहीं हो सका। क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित संदीप साहू, प्रकाश साहू और मुकेश साव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
तीनों आरोपितों का बयान 13 नवंबर को दर्ज किया जाएगा। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को योगेंद्र साव सहित सातों आरोपितों का बयान दर्ज किया। मामले की सुनवाई के दौरान योगेंद्र साव सहित सभी कोर्ट में हाजिर थे।
सभी 10 के खिलाफ एक सितंबर 2014 को हजारीबाग जिला अंतर्गत गिद्दी थाना में थाना प्रभारी कमलेश प्रसाद ने मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरका चुंबा टोला उच्चरिंगा बस्ती में छापेमारी के दौरान पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से भारी मात्रा में राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किया था।
इसके अलावा पुलिस ने इन लोगों के पास से प्रतिबंधित संगठन झारखंड टाइगर ग्रुप का लेटर पैड भी बरामद किया था। यह भी आरोप है कि प्रतिबंधित संगठन झारखंड टाइगर ग्रुप के माध्यम से ये लोग अपहरण, हत्या जैसे गंभीर अपराध को अंजाम देते थे।
स्थानीय तौर पर कार्यरत पावर प्लांट तथा अन्य कंपनियों से लेवी की वसूली भी करते थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला हजारीबाग सिविल कोर्ट से स्थानांतरित कर रांची सिविल कोर्ट में भेजा गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 56 गवाहों में से अभी तक 42 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया है।

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