झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, भाजपा सांसद की आय से अधिक संपत्ति का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला एक जनहित याचिका पर आधारित है, जिसमें सरकारी अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। अदालत ने सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया है, और जल्द ही अगली सुनवाई होगी।

झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
राज्य ब्यूरो, रांची। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सांसद ढुलू महतो पर बेनामी संपत्ति रखने के आरोपों की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। इसको लेकर प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। पूर्व में 18 जुलाई को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि प्रार्थी सोमनाथ ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल ढूलू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियों में शामिल रहने की जांच के लिए एसआइटी के गठन की मांग की थी।
कहा गया कि विशेष जांच दल का नेतृत्व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराएं। इस जांच में आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआइ को शामिल किया जाए। उक्त याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी दावा किया गया कि ढुलू महतो पिछले कई साल से चल रही जांच को प्रभावित कर रहे हैं।
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