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    स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने कहा- बीमारी को छिपाया है, इसलिए नहीं होगा दावा भुगता, उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुमार्ना

    Updated: Sat, 23 Aug 2025 06:20 PM (IST)

    चाईबासा जिला उपभोक्ता आयोग चाईबासा ने बीमा कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस को उपभोक्ता के दावे को गलत तरीके से खारिज करने पर कड़ा झटका दिया है। आयोग ने कंपनी को 70 हजार रुपये की मूल दावा राशि के साथ 35 हजार रुपये का अतिरिक्त हर्जाना और मुकदमा खर्च चुकाने का आदेश दिया है।

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    बीमा कंपनी को उपभोक्ता आयोग का झटका, 70 हजार के साथ 35 हजार जुर्माना चुकाने का आदेश>

    संवाद सहयोगी, चाईबासा। जिला उपभोक्ता आयोग, चाईबासा ने बीमा कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस को उपभोक्ता के दावे को गलत तरीके से खारिज करने पर कड़ा झटका दिया है।

    आयोग ने कंपनी को 70 हजार रुपये की मूल दावा राशि के साथ 35 हजार रुपये का अतिरिक्त हर्जाना और मुकदमा खर्च चुकाने का आदेश दिया है।

    चाईबासा के छोटा नीमडीह निवासी अतुल कुमार ने वर्ष 2020 में केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अपने परिवार (पत्नी और पुत्री सहित) का स्वास्थ्य बीमा कराया था।

    उन्होंने नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान किया। वर्ष 2023 में उनकी पत्नी रूपा कुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पहले इलाज चाईबासा के एक क्लिनिक में कराया गया।

    फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए जमशेदपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कर इलाज करवाया गया। इलाज पर कुल 70 हजार रुपये खर्च हुए। इलाज के बाद अतुल कुमार ने बीमा कंपनी से दावा किया।

    लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि रोगी ने पूर्व से मौजूद बीमारी की जानकारी छिपाई थी। इसके खिलाफ अतुल कुमार ने 11 मई 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग, चाईबासा में मामला दर्ज कराया।

    मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह एवं सदस्य देवश्री चौधरी की बेंच ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को दोषी मानते हुए 70 हजार रुपये की दावा राशि लौटाने का आदेश दिया।

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    इसके अलावा मानसिक पीड़ा और परेशानियों के लिए 25 हजार रुपये का मुआवजा तथा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने को भी कहा।