Jharkhand News: परिवहन मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त, सड़क जाम के आरोप में तीन नेताओं को किया गिरफ्तार
झारखंड में परिवहन मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने के आरोप में प्रशासन ने तीन नेताओं को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने कहा कि सड़क जाम से जनता को परेशानी हुई, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसी घटनाओं पर सख्ती बरतने की चेतावनी दी है।
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सड़क जाम के आरोप में गिरफ्तारी
जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा-हाटगम्हरिया और चाईबासा-हाता सड़क मार्ग पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं से नाराज ग्रामीणों ने 27 अक्टूबर को परिवहन मंत्री के आवास घेरने का निर्णय लिया था। इस योजना के मुख्य नेता रमेश बालमुचू, माधवचंद्र कुंकल, रेयांस सामड और सुरेश उर्फ सोना संवैया को मुफ्फसिल थाने की पुलिस ने दो दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी सिंहपोखरिया में आयरन लदे ट्रक की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत के बाद सड़क जाम करने के मामले में हुई। 28 सितंबर को मृतक के परिजन मुआवजा राशि की मांग को लेकर सड़क जाम किया गया था।
प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के मार्ग संचालन में बाधा उत्पन्न होने पर रमेश बालमुचू ने भीड़ को उकसाया और जाम हटाने से इनकार किया। जांच में माधवचंद्र कुंकल, सुरेश संवैया और रेयांस सामड का नाम भी सामने आया। पुलिस ने बताया कि भीड़ ने सड़क को दोनों ओर लकड़ी और बांस की बल्ली रखकर मार्ग अवरुद्ध किया था।
आरोपितों ने पुलिस बल को धमकियां दी और भीड़ को उकसाने का प्रयास किया। सदर एसडीपीओ बाहमन टुटी ने कहा कि चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और भविष्य में सड़क हादसों या प्रदर्शन के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोकना है। प्रशासन ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है।
धारा 163 की गई थी लागू
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की मांग को लेकर दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने दिन में ‘नो-एंट्री’ लागू किये जाने की मांग उठाई थी। इसी मुद्दे पर ग्रामीणों ने 27 अक्टूबर को सदर विधायक सह परिवहन मंत्री दीपक बिरूवा के आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करने की घोषणा की थी।
घोषणा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मंत्री दीपक बिरूवा के आवास के समक्ष, सरकारी कार्यालय, सरकारी आवास एवं खुंटकाटी मैदान के 200 मीटर परिधि में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

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