Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी से छूट मामले पर 17 अक्टूबर को होगा फैसला

    By Sudhir PandeyEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:02 PM (IST)

    चाईबासा कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका पर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर, 2025 को होगी। भाजपा नेता प्रताप कटियार ने अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते राहुल गांधी ने धारा 205 के तहत छूट के लिए आवेदन किया है। 

    Hero Image

    राहुल गांधी की पेशी से छूट मामले पर 17 अक्टूबर को फैसला। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी आवेदन पर अब 17 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होगी।

    चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने गुरुवार को इस आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए अगली तिथि निर्धारित की है।

    उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर चाईबासा सिविल कोर्ट में भाजपा नेता प्रताप कटियार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी।

    आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने एक अधिवेशन में कहा था कि एक हत्या के आरोपित को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कांग्रेस में नहीं हो सकता। इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल गांधी ने अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमे में ट्रायल के दौरान निजी उपस्थिति से छूट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया है।

    इस आवेदन पर अदालत को 4 अक्टूबर को फैसला सुनाना था। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई थी। अब चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस आवेदन पर आदेश पारित करने के लिए अगली तिथि निर्धारित की है।

    यह भी पढ़ें- चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की सुनवाई टली, 9 अक्टूबर को होगा फैसला