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    MP Police Recruitment: एसआइ भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:50 PM (IST)

    ग्वालियर हाई कोर्ट ने सूबेदार/उप-निरीक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष और अन्य वर्गों के लिए 41 वर्ष होगी। यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जो आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

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    पुलिस विभाग में भर्तियां (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश में सूबेदार/उप-निरीक्षक भर्ती 2025 को लेकर युवाओं के लिए बड़ा फैसला आया है। आयु सीमा को लेकर उठे विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की है। इस आदेश के बाद अब नई आयु सीमा में सामान्य/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 36 वर्ष और महिला, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग : 41 वर्ष के प्रतिभागी आवेदन कर सकेंगे।

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    अंतिम तिथि गुजरी, मिलेगा आवेदन का मौका

    इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर को समाप्त हो गई थी, लेकिन आयु सीमा के विवाद के कारण कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का रुख किया। प्रकरण की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने तर्क दिया कि कोरोनाकाल के बाद भर्ती न होने से अभ्यर्थियों की आयु बढ़ गई है और उन्हें सरकार से पहले की तरह आयु में तीन वर्ष की राहत मिलनी चाहिए। दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि विभाग याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार करे। उसे पूरी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने दिया जाए। लेकिन परिणाम तब तक घोषित न किया जाए जब तक हाई कोर्ट अनुमति न दे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल अंतरिम रूप से दी गई है और पूरी प्रक्रिया कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगी।

    अन्य अभ्यर्थियों की भी बढ़ी उम्मीद

    कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश उन अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी उम्मीद की किरण है, जो आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यदि आगामी सुनवाई में हाई कोर्ट स्थायी रूप से आयु में छूट को मंजूरी देता है, तो संभव है कि सरकार को आवेदन तिथि फिर से खोलनी पड़े या आयु सीमा में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी करना पड़े।

    नोटिस जारी, चार सप्ताह में मांगा जवाब

    कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। नोटिस आरएडी/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से सात कार्यदिवस के भीतर भेजे जाने होंगे, अन्यथा याचिका स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया गया है। प्रकरण को अब नोटिस तामील होने के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।