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    Ladli Behan Scheme: महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का ऐलान, 21 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं को मिलेंगे ये लाभ

    Updated: Sun, 30 Jun 2024 06:00 PM (IST)

    Ladli Behan Scheme उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में पेश राज्य बजट में घोषित इस योजना का उद्देश्य 21-60 आयु वर्ग की विवाहित तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देना है। बजट की घोषणा के बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 28 जून को ही जारी शासनादेश के अनुसार लाभार्थी महिला के पास अपने नाम से बैंक खाता होना चाहिए।

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    एकनाथ शिंदे सरकार ने 'मुख्यमंत्री लाड़की बहिन योजना' का शासनादेश जारी।(फोटो सोर्स: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले ही अपने बजट में महिलाओं के लिए घोषित 'मुख्यमंत्री लाड़की बहिन योजना' का शासनादेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि इस योजना के लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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    लाभार्थी महिला के पास होना चाहिए बैंक खाता 

    उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में पेश राज्य बजट में घोषित इस योजना का उद्देश्य 21-60 आयु वर्ग की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देना है। बजट की घोषणा के बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 28 जून को ही जारी शासनादेश के अनुसार लाभार्थी महिला के पास अपने नाम से बैंक खाता होना चाहिए।

    उसके पास आधार,राशन कार्ड होना चाहिए तथा वह राज्य की निवासी होनी चाहिए। शासनादेश के अनुसार, लाभार्थी को सक्षम प्राधिकारी से 2.5 लाख रुपये (वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड) का आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

    लाभार्थियों की मदद करेंगी आंगनवाड़ी सेविका

    इसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आंगनवाड़ी सेविका, ग्राम सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन फार्म स्वीकार करेंगे, सत्यापित करेंगे और पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जबकि, शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेविका और वार्ड अधिकारी यह काम करेंगे।

    अंतिम मंजूरी जिला कलेक्टर की अध्यक्षलीता वा समिति द्वारा दी जाएगी। जो लोग ऑनलाइन फार्म नहीं भर सकते, उनकी मदद आंगनवाड़ी सेविका करेंगी। जो लोग किसी भी सरकारी मशीनरी से जुड़े हैं, या सरकारी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं या किसी अन्य सरकारी योजना से 1500 रुपये से अधिक राशि प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

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