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    Constitution Day 2025: संविधान दिवस आज किया जा रहा सेलिब्रेट, जानें कॉन्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन गैस चैंबर में क्यों है संरक्षित

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार संविधान दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था जिसके बाद से प्रतिवर्ष इस दिन को मन ...और पढ़ें

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    Indian Constitution Day

    करियर डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में भारत सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। इस लोकतंत्र को कायम रखने का सबसे बड़ा कारण भारत का संविधान है। हर साल हमारे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) के रूप में मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य संविधान की विशेषता को और इसके बारे में जानकारी देना है।

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    26 नवंबर को ही क्यों किया जाता है सेलिब्रेट

    भारतीय संविधान संविधान बनाने वाली सभा (Constitution Assembly) ने 26 नवंबर 1949 को कई दौर की चर्चाओं और संशोधनों के बाद इसे स्वीकार किया था। इसी के चलते हर साल 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की स्वीकृति मिलने के दो महीने बाद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।

    2015 से हुई संविधान दिवस मनाने की शुरुआत

    संविधान दिवस को मनाने का फैसला इसके निर्माता डॉ. आंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया था। पहली बार संविधान दिवस को वर्ष 2015 मनाया गया था।

    संविधान के मौलिक अधिकार

    संविधान को भारत के हर नागरिक को समान अधिकार देने के लिए अंगीकृत किया गया। इसमें सभी व्यक्तियों को कुछ मूल अधिकार भी दिए गए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित हैं-

    • समानता का अधिकार।
    • स्वतंत्रता का अधिकार।
    • शोषण के खिलाफ अधिकार।
    • धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
    • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।
    • संवैधानिक उपचार का अधिकार।

    भारतीय संविधान नाइट्रोजन गैस चैंबर में क्यों है संरक्षित?

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान काली स्याही से लिखा गया है, जो समय के साथ ऑक्सीकृत हो जाती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए, चैंबर में लगभग 50 ग्राम प्रति घन मीटर आर्द्रता बनाए रखी जाती है। नाइट्रोजन से भरे, वायुरोधी डिस्प्ले केस में 1 प्रतिशत से भी कम ऑक्सीजन होती है। यह पांडुलिपियों को ऑक्सीकरण, सूर्य के प्रकाश, रोगाणुओं और वायु प्रदूषण से बचाता है। मॉनिटर पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए गैस का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है।

    • चूंकि कागज सेल्यूलोज से बना होता है जो ग्लूकोज अणुओं की एक श्रृंखला है। वायु प्रदूषक और अम्ल इन श्रृंखलाओं को तोड़ सकते हैं, जिससे कागज कमजोर हो जाता है। इसीलिए इसको गैस चैंबर में सुरक्षित रखा जाता है।
    • संविधान की निगरानी सीसीटीवी द्वारा निरंतर की जाती है। हर दो महीने में संविधान कक्ष का निरीक्षण किया जाता है।

    भारतीय संविधान की प्रस्तावना

    भारत के संविधान सभी जाति, धर्म और भेदभाव से परे है। इसमें सभी भारतीयों को समान अधिकार दिए गए हैं। प्रस्तावना के के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-

    1. हम भारत के लोग- यह भारत के लोगों की परम संप्रभुता को दर्शाता है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य का स्वतंत्र अधिकार, जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन न हो।
    2. संप्रभु- इस शब्द का अर्थ है कि भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में, विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है।
    3. समाजवादी- इस शब्द का अर्थ है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं। इसे 42वें संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना (preamble in hindi) में जोड़ा गया था।
    4. धर्मनिरपेक्ष- इस शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, संरक्षण और समर्थन मिलता है। इसे भी 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया।
    5. लोकतांत्रिक- इस शब्द का तात्पर्य है कि भारत के संविधान का एक स्थापित स्वरूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है।
    6. गणतंत्र- यह शब्द बताता है कि राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। भारत में, भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है।
    7. न्याय- सभी भारतीय नागरिकों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
    8. स्वतंत्रता- भारतीय नागरिकों की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा-पाठ की गतिविधियों की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है।
    9. समानता- समान अवसर और समान स्थिति को संदर्भित करता है।
    10. बंधुत्व- भाईचारे की भावना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को संदर्भित करता है।
    Constitution Day 2025

    भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

    • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 19 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाने की स्वीकृति मिली थी।
    • संविधान को पूरा होने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था।
    • संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
    • भारतीय संविधान सभा लिखने वाले सदस्यों की संख्या 299 थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे।
    • डॉक्टर बीआर आंबेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।

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