Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी निकल गई दर्जी ने नहीं सिला ब्लाउज, कोर्ट पहुंच गई महिला; अब देना होगा कई गुना जुर्माना

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:28 AM (IST)

    उपभोक्ता न्यायालय ने अहमदाबाद के एक दर्जी पर महिला ग्राहक का ब्लाउज समय पर न सिलने पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्राहक ने ब्लाउज के लिए चार हजार से अधिक रुपये का भुगतान किया था। इस राशि को भी ब्याज के साथ वापस लौटाना होगा। एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए महिला ने अहमदाबाद के दर्जी को पारंपरिक ब्लाउज सिलने का ऑर्डर किया था।

    Hero Image

    ब्लाउज समय पर न सिलने वाले दर्जी पर सात हजार का जुर्माना (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। उपभोक्ता न्यायालय ने अहमदाबाद के एक दर्जी पर महिला ग्राहक का ब्लाउज समय पर न सिलने पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

     

    ग्राहक ने ब्लाउज के लिए चार हजार से अधिक रुपये का भुगतान किया था। इस राशि को भी ब्याज के साथ वापस लौटाना होगा। एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए महिला ने अहमदाबाद के दर्जी को पारंपरिक ब्लाउज सिलने का ऑर्डर किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    इसके लिए उसने दर्जी को 4,395 रुपये का भुगतान किया था। दर्जी को गत 14 दिसंबर 2024 को यह ब्लाउज बनाकर देना था, जिससे कि वह 24 दिसंबर के विवाह समारोह में शिरकत कर सके। विवाह बीत गया, लेकिन दर्जी ने महिला को ब्लाउज सिलकर नहीं दिया।

     

    महिला ने इसकी शिकायत अहमदाबाद के उपभोक्ता न्यायालय में की। उपभोक्ता न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद दर्जी को दोषी मानते हुए उसे सात प्रतिशत ब्याज के साथ उसकी रकम लौटाने तथा मानसिक प्रताड़ना के बदले सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।