Ranya Rao मामले में कोर्ट ने सुनी दोनों पक्ष की दलील, अदालत ने सुरक्षित रख लिया फैसला
सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने खरीद के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को एक विशेष अदालत के समक्ष दलील दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह पुलिस पूछताछ नहीं है बल्कि वित्तीय अनियमितताओं और कानून के संभावित उल्लंघनों की जांच के लिए न्यायिक जांच की जा रही है।

पीटीआई, बेंगलुरु। सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अपना आदेश 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को अदालत को बताया कि रान्या ने सोने की खरीद के लिए हवाला चैनलों का उपयोग करने की बात स्वीकार की है।
जांच के लिए न्यायिक जांच की जा रही है
अधिकारियों ने इस मामले में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 लागू की है, जो न्यायिक जांच को अनिवार्य बनाती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह पुलिस पूछताछ नहीं है बल्कि वित्तीय अनियमितताओं और कानून के संभावित उल्लंघनों की जांच के लिए न्यायिक जांच की जा रही है।
जांच का उद्देश्य अवैध लेनदेन और तस्करी नेटवर्क से किसी भी अन्य कनेक्शन को उजागर करना है।डीआरआइ अधिकारियों ने रान्या को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 14.8 किलोग्राम सोने की तस्करी करते हुए उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह तीन मार्च को दुबई से अमीरात की उड़ान से बेंगलुरु पहुंची थी। उसके पास से जब्त सोने की छड़ों की कीमत 12.56 करोड़ रुपये है।
डीजीपी रैंक के अधिकारी की बेटी है रान्या
रान्या कर्नाटक के डीजीपी रैंक के अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। रान्या की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने बेंगलुरु में उसके फ्लैट पर छापे मारे। तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। बाद में रामचंद्र राव को कर्नाटक सरकार ने अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया और सोना तस्करी मामले के संबंध में उनसे पूछताछ की।
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