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    Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान हादसे में पीड़ित परिवारों को मिल सकता है 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा, एअर इंडिया को भी मिलेंगे करोड़ों

    Updated: Fri, 13 Jun 2025 09:50 AM (IST)

    Ahmedabad Air India Plane Crash अहमदाबाद में एअर इंडिया की फ्लाइट AI171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें सवार सभी 241 लोग मारे गए। विमान मेघानी नगर में मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरने से कई छात्रों की भी जान गई। पीड़ित परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। एअर इंडिया को दुर्घटनाग्रस्त विमान के लिए बीमा कंपनी से 680-980 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल सकता है।

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    अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ित परिवारों को मिल सकता है मुआवजा। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। एअर इंडिया की फ्लाइट AI171 (बोइंग 787, VT-ANB) बीते दिन अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस फ्लाइट में सवार सभी 241 लोगों की मौत हो गई। वहीं विमान (Air India Plane Crash) मेघानी नगर में स्थित मेडिकल कॉलेज की एक बिल्डिंग पर जा गिरा, जिससे कई एमबीबीएस स्टूडेंट्स की भी जान चली गई।

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    अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों को अब करोड़ों का मुआवजा (Plane Crash Victims Compensation) दिया जाएगा। एअर इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा (TATA Group) पर इसता कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं बीमा कंपनियों को न सिर्फ विमान बल्कि विमान में सवार यात्रियों को भी मुआवजा देना होगा।

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    1.5 करोड़ का मुआवजा

    मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के अनुसार, एअर इंडिया को विमान दुर्घटना के पीड़ितों के परिजनों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। एअर इंडिया को भी दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के बदले बीमा कंपनियों से मुआवजा मिलेगा। एअर इंडिया जल्द ही पीड़ित परिवारों के लिए अंतरिम मुआवजे की घोषणा कर सकता है।

    पीड़ित परिवारों को मिलेंगे 360 करोड़ रुपए

    अनुमान के अनुसार, अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को तकरीबन 360 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रूडेंट इंश्योरेंस ब्रोकर्स के एविएशन और स्पेशियलिटी लाइन्स के उपाध्यक्ष हितेश गिरोत्रा का कहना है-

    मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के अनुसार मुआवजे की राशि ऑपरेटर पर निर्भर करेगी। विमान एक आवसीय अपार्टमेंट पर गिरा, इसलिए ऑपरेटर को तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान की भी भरपाई करनी पड़ेगी। वहीं, एअर इंडिया को दुर्घटनाग्रस्त विमान के लिए बीमा कंपनी से 680-980 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल सकता है।

    मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि

    1999 में बनीं मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के तहत विमान दुर्घटना के शिकार यात्रियों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। 2009 में भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मुआवजे की राशि एसडीआर के आधार पर निर्धारित की जाती है। वहीं पीड़ित परिवारों को मिलने वाला मुआवजा एअर इंडिया के द्वारा खरीदे गए कवरेज पर निर्भर करेगा।

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