Trending

    loading ads...
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा, ATM से कैश निकालने के नए नियम; 1 अप्रैल से क्या-क्या बदला?

    Updated: Wed, 01 Apr 2026 12:05 AM (IST)

    1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी होगा, फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 लेगा। एचडीएफसी ब ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कई वित्तीय बदलावों से आम आदमी की जेब पर बोझ भी बढ़ेगा

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही कई नए नियम लागू होने जा रही है, जो वित्तीय और नियामकीय बदलावों से संबंधित हैं।

    इन बदलावों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान और सुगम बनाना है। हालांकि, कई वित्तीय बदलावों से आम आदमी की जेब पर बोझ भी बढ़ेगा। आइए जानते हैं प्रमुख बदलावों के बारे में:

    फॉर्म-16 की जगह लेगा फॉर्म 130

    आयकर अधिनियम 2025 एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 1961 की जगह ले लेगा। इसके साथ ही नए आयकर नियम लागू हो जाएंगे। नए आयकर कानूनों में 'असेसमेंट ईयर' और 'प्रीवियस ईयर' जैसे उलझाने वाले शब्दों के बजाय 'टैक्स ईयर' जैसे आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा।

    नई टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को धारा 87ए के तहत बढ़ी हुई छूट के कारण कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक अप्रैल से फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए की जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 131 ले लेंगे। टैक्स नियमों का पालन आसान बनाने और टैक्स फाइलिंग में स्पष्टता लाने के लिए इन्हें जारी करने की समय-सीमा में बदलाव किया जाएगा।

    एचडीएफसी बैंक के यूपीआई एटीएम निकासी के नियम बदले

    निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने एटीएम संबंधी नियमों में बदलाव किया है। अब एटीएम से यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) आधारित नकद निकासी ग्राहकों की मासिक मुफ्त एटीएम लेनदेन सीमाओं का हिस्सा मानी जाएगी।

    जो ग्राहक सीमा से अधिक निकासी करेंगे, उन्हें एटीएम निकासी शुल्क का भुगतान करना होगा। यूपीआी-सक्षम एटीएम निकासी सुविधा उपयोगकर्ताओं को डेबिट कार्ड के बिना नकद निकालने की अनुमति देती है। ग्राहक को बस एटीएम पर प्रदर्शित क्यूआर कोड स्कैन करना होता है।

    केवल आधार सत्यापन से बनेगा नया पैन

    आज से नया पैन केवल केवल आधार के जरिये ही बनेगा। इससे लोगों को पैन बनवाने के लिए अलग-अलग पहचान पत्र या पते का सुबूत देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इससे पैन की आवेदन प्रक्रिया आसान, तेज और ज्यादा सुरक्षित होगी। इस बदलाव का उद्देश्य पैन प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।

    आधार के जरिये सत्यापन होने से फर्जी पैन बनने की संभावना कम होगी और एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पैन जारी होने की समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि, जन्मतिथि के सत्यापन के लिए आधार के साथ कक्षा 10 का प्रमाणपत्र या पासपोर्ट जैसे कागजात देने होंगे।

    75 रुपये महंगा हुआ एनएचएआई का सालाना फास्टैग

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का सालाना फास्टैग आज से 75 रुपये महंगा हो जाएगा। अब यह फास्टैग 3,000 रुपये के बजाय 3,075 रुपये में मिलेगा।

    टोल संशोधन फार्मूले के तहत एनएचएआई ने कीमत में यह बढ़ोतरी की है। यह फास्टैग निजी कार, जीप और वैन चालकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर वर्ष 200 बार टोल प्लाजा पर बिना रुके गुजरने की अनुमति देता है।

    एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा घटी

    एक अप्रैल 2026 से कई बड़े बैंकों ने एटीएम और कैश निकासी से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। एचडीएफसी बैंक ने मेट्रो शहरों में मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा तीन और गैर-मेट्रो शहरों में पांच तय कर दी है।

    पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट का‌र्ड्स पर रोजाना कैश निकालने की सीमा घटाकर एक लाख रुपये से घटाकर 50 हजार रुपये कर दी है। बंधन बैंक ने भी महीने में केवल पांच फ्री वित्तीय ट्रांजैक्शन की सुविधा तय की है। मुफ्त की सीमा के बाद लेनदेन पर ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

    आठ घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर ही मिलेगा रिफंड

    एक अप्रैल से रेल टिकट कैंसिल कराने संबंधी नए नियम लागू हो जाएगा। अब अगर कोई यात्री अपनी कंफर्म टिकट ट्रेन प्रस्थान करने से आठ घंटे पहले तक टिकट रद कराएगा तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अभी तक यह सीमा चार घंटे है।

    रेलवे ने आरक्षण चार्ट तैयार करने के समय को भी चार घंटे से बढ़ाकर अब आठ घंटे पहले कर दिया है। अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे लगभग पूरा पैसा वापस मिलेगा। केवल एक छोटा-सा तय शुल्क काटा जाएगा। ट्रेन प्रस्थान करने से 8-24 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा।

    यह भी पढ़ें- Pan Card New Rules: 1 अप्रैल से इन लोगों का पैन कार्ड हो जाएगा बंद, आज ही कर लें ये काम