आसाराम की जमानत याचिका खारिज, जोधपुर जेल में करना होगा सरेंडर
नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया जिसके बाद आसाराम को 30 अगस्त तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है । मेडिकल ग्राउंड पर पैरोल पर बाहर आए आसाराम को तीस अगस्त की सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा ।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आज उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर आसाराम दोबारा आवेदन कर सकता है । जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है ।
29 अगस्त को खत्म हो रहा अंतरिम जमानत
आसाराम 29 अगस्त को अंतरिम जमानत का समय खत्म हो रहा है । कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज किया है ।
कोर्ट ने कहा कि सिविल हॉस्पिटल ( अहमदाबाद ) की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आसाराम की सेहत इतनी गंभीर नहीं है कि उसकी अंतरिम जमानत को बढ़ाया जाए । हालांकि कोर्ट ने जेल में आसाराम को व्हील चेयर की सुविधा और एक सहायक उपलब्धता की छूट दी है इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर जोधपुर एम्स में जांच करवाई जा सकती है । राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल को आसाराम की हार्ट और न्यूरो संबंधी समस्याओं का परीक्षण करने के निर्देश दिए थे ।
मेडिकल रिपोर्ट पर कोर्ट ने किया विचार
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने गत आठ अगस्त को आसाराम की जमानत अर्जी बढ़ाने की दायर अपील पर सुनवाई की थी इसके बाद 21 अगस्त तक जमानत को बढ़ाया गया था । कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आसाराम की ओर से प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया था ।
इसमें पाया था कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है आसाराम का ट्रोपोनिन लेवल बहुत ज्यादा है , जो हृदय के लिए चिंताजनक है । वह इंदौर के जूपिटर हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती था । वहां से उसे अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था ।
SC ने दी थी छूट
गुजरात हाईकोर्ट से मेडिकल ग्रांउड पर आसाराम को तीन सितंबर तक जमानत मिली हुई है । गुजरात हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को आदेश दिया था कि वर्तमान में आईसीयू में भर्ती होने और मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर स्थिति दर्शाए जाने के आधा अस्थायी जमानत तीन सितंबर की जाती है । इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन की छूट दी थी ।
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