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    Assam Crime: जादू-टोना के शक में महिला की हत्या, कोर्ट ने 23 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

    Updated: Mon, 19 May 2025 11:28 PM (IST)

    असम के चराईदेव जिले में 2012 में जादू-टोना के शक में एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चराईदेव जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबूबक्कर सिद्दीकी ने 12 पुरुषों और 11 महिलाओं को दोषी ठहराया और प्रत्येक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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    असम की एक अदालत ने महिला की हत्या के मामले में 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    डिजिटल डेस्क, डिब्रूगढ़। असम के चराईदेव जिले की एक अदालत ने 13 साल पहले जादू-टोना करने के संदेह में एक महिला की हत्या के मामले में सोमवार को 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    दोषियों को पीड़ित परिवार 

    चराईदेव जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबूबक्कर सिद्दीकी ने 12 पुरुषों और 11 महिलाओं को अपराध करने के लिए दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने दोषियों को पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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    पीड़िता को लोगों ने गंभीर शारीरिक यातनाएं दी 

    2012 की इस घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया था और इसके कारण 13 वर्षों तक लम्बी सुनवाई चली थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता को जादू-टोना करने के संदेह में चराईदेव के जाल्हा गांव में लोगों के एक समूह द्वारा गंभीर शारीरिक यातनाएं दी गई और अंततः उसे आग के हवाले कर दिया गया।

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