मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से अलर्ट बंगाल सरकार, कोल्ड्रिफ कफ सीरप की बिक्री पर लगाई रोक
पश्चिम बंगाल में कोल्ड्रिफ कफ सीरप की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में कफ सीरप पीने से बच्चों की मौत के बाद बंगाल केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने यह कदम उठाया है। खुदरा और थोक दवा विक्रेताओं को सीरप की बिक्री और भंडारण रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 11 अक्टूबर को खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक होगी।

मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से अलर्ट बंगाल सरकार, कोल्ड्रिफ कफ सीरप की बिक्री पर लगाई रोक
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन (बीसीडीए) ने गुरुवार को राज्य के सभी खुदरा और थोक दवा विक्रेताओं को कोल्ड्रिफ सीरप की बिक्री और खरीद तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
यह निर्देश मध्य प्रदेश में कथित तौर पर कफ सीरप पीने से कई बच्चों की मौत की पृष्ठभूमि में जारी किया गया है। बीसीडीए ने एक एडवाइजरी में कफ सीरप का भंडारण न रखने की चेतावनी दी है।
एहतियात कफ सीरप की बिक्री पर लगाई रोक
बीसीडीए सचिव पृथ्वी बसु ने कहा कि मध्य प्रदेश की घटना से जुड़ा बैच बंगाल में नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर, हमने सभी विक्रेताओं को इसकी बिक्री रोकने के लिए सूचित कर दिया है।
कफ सीरप को लेकर बढ़ी चिंता
उन्होंने बताया कि इस एडवाइजरी को और पुख्ता करने के लिए 11 अक्टूबर को दवा खुदरा विक्रेताओं के साथ एक बैठक निर्धारित की गई है। यह कदम ओवर-द-काउंटर कफ सीरप की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सीरप में प्रोपिलीन ग्लाइकाल, ग्लिसरीन और सार्बिटोल जैसे रसायन मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल राज्य औषधि नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश दिया है कि इन सामग्रियों को केवल अनुमोदित विक्रेताओं से ही प्राप्त किया जाए और प्रमाणित प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाए। परीक्षण रिपोर्ट बोर्ड के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी हैं।
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