भरत तिवारी एनकाउंटर: जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति, SC में याचिका; कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में बिहार के भरत भूषण तिवारी की कथित गैर-न्यायिक हत्या की स्वतंत्र जांच के लिए याचिका दायर की गई है। ...और पढ़ें

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने क्या कहा?
HighLights
भरत भूषण तिवारी की कथित गैर-न्यायिक हत्या की जांच की मांग।
सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठन की याचिका।
सीबीआई जांच और निष्पक्षता की तत्काल आवश्यकता पर जोर।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि बिहार में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी की कथित गैर-न्यायिक हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाई जाए।
याचिका में यह कहते हुए सीबीआइ जांच की भी मांग की गई है कि इस मामले में तुरंत स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की जरूरत है।
बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी की 17 जून को हुई मौत पर विवाद खड़ा हो गया है। उसके परिवार का दावा है कि पुलिस की गोली लगने से पहले उसने समर्पण कर दिया था और हथियार फेंक दिया था। बिहार सरकार ने शनिवार को इस घटना की न्यायिक जांच का एलान किया था।
याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने सोमवार को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख कर तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग की।
कोर्ट ने क्या कहा?
पीठ ने तिवारी से कहा, 'रजिस्ट्रार के सामने इसका उल्लेख करें।' याचिका में विशाल तिवारी ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को सजा देने वाली अथॉरिटी नहीं बनने दिया जा सकता, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है।
साथ ही कहा, पिछले कुछ वर्षों में गैर-न्यायिक हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, जो कानून के शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें दावा किया गया है कि हाल में पूरे बिहार में पुलिस मुठभेड़ तेजी से बढ़ी हैं। भरत भूषण तिवारी की मौत भी संदिग्ध लगती है।
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(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)