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    भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ SC में याचिका, कोर्ट ने केंद्र और ईडी से मांगा जवाब

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:45 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर केंद्र और ईडी से जवाब मांगा है। यह याचिका मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों और शराब घोटाले में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देती है। कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि अभियुक्त को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

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    10 दिनों के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। याचिका के माध्यम से मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम के कुछ प्रविधानों और राज्य में शराब घोटाले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।

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    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू से 10 दिनों के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

    चैतन्य को 18 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था

    जस्टिस बागची ने राजू से पूछा कि गिरफ्तारी के आधार से ज्यादा, यह कानून की व्याख्या का मामला है। आप अभियुक्त को कब तक हिरासत में रख सकते हैं? भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को 18 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

    चैतन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एजेंसी ने उनके मुवक्किल को इस आधार पर गिरफ्तार किया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी नोटिस नहीं भेजा। यही गिरफ्तारी को चुनौती है।

    बघेल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि मामले की जांच अभी खत्म होती नहीं दिख रही है और उन्होंने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी के आधार को रद करने की मांग की है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)