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    राणा कपूर पर CBI का शिकंजा, मुकदमा चलाने की मिली अनुमति; 12 दिसंबर को होगी सुनवाई

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:54 PM (IST)

    सीबीआई को यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है। यह मामला अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों और यस बैंक के बीच धोखाधड़ी वाले लेन-देन से जुड़ा है। अदालत 12 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी। आरोप पत्र में अनिल अंबानी और राणा कपूर समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं।

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    राणा कपूर पर CBI का शिकंजा, मुकदमा चलाने की मिली अनुमति (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) ग्रुप की कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेन-देन से जुड़े एक मामले में सीबीआइ को यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है।

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    जांच एजेंसी ने हाल ही में एक अदालत के समक्ष दस्तावेज जमा करने के लिए आवेदन दायर किया, जिसमें यस बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई है।

    12 दिसंबर को होगी सुनवाई

    सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए अदालत 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), यस बैंक और इसी बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेन-देन से बैंक को 2,796 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

    मुंबई की विशेष अदालत में दाखिल आरोप-पत्र अनिल अंबानी, राणा कपूर, राणा की पत्नी बिंदु कपूर, उनकी बेटियों राधा कपूर, रोशनी कपूर, आरसीएफएल, आरएचएफएल (अब आथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) के नाम हैं।

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