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    Anil Ambani के घर पर CBI की छापामारी, 2000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में FIR भी दर्ज

    Updated: Sat, 23 Aug 2025 12:18 PM (IST)

    सीबीआई ने आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी बैंक धोखाधड़ी के 17000 करोड़ के मामले में की जा रही है जिसमें अनिल अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। डिजिटल डेस्क के अनुसार शनिवार सुबह सात बजे से चल रही इस छापेमारी के दौरान अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ घर में मौजूद हैं।

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    अनिल अंबाली के घर पर CBI की छापेमारी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आरकॉम और अनिल अंबानी के घर पर शनिवार सुबह सात बजे से छापेमारी चल रही है। सीबीआई की टीम ये छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि बैंक धोखाधड़ी मामले में आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की सीबीआई तलाशी ले रही है।

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    अभी तक की जानकारी के अनुसार, अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ घर में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी के खिलाफ बैंक से जुड़े धोखाधड़ी से जुड़े मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है।

    सीबीआई ने दर्ज किया केस

    बताया जा रहा है कि सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी के खिलाफ एक कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, इसी केस के मामले में सिलसिले में अनिल अंबानी के आवास और आरकॉम से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है।

    क्या है पूरा मामला

    जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के आधार पर की। इसमें 13 जून को इन संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद एजेंसी से संपर्क किया था। बताया जा रहा है कि एसबीआई द्वारा यह का कार्रवाई आरबीआई के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के अनुसार की गई थी।

    वहीं, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था कि 24 जून, 2025 को एसबीआई ने आरबीआई को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी और सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में भी है।

    उन्होंने आगे कहा था कि आरकॉम में एसबीआई के ऋण जोखिम में 2,227.64 करोड़ रुपये की निधि-आधारित मूल बकाया राशि, 26 अगस्त, 2016 से अर्जित ब्याज और व्यय, और 786.52 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित बैंक गारंटी शामिल है।

    इस प्रक्रिया से गुजर रही है आरकॉम

    बता दें कि आरकॉम दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। समाधान योजना को लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और 6 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई में दायर किया गया था। एनसीएलटी की मंजूरी का इंतजार है।

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