सीबीआई करेगी कफ सीरप मामले की जांच? सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सीरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में दवा सुरक्षा तंत्र की जांच और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। कोर्ट 10 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि अलग-अलग राज्यों में जांच होने से जवाबदेही तय करने में दिक्कत आ रही है, जिससे बाजार में खतरनाक दवाइयां पहुंच रही हैं।
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कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत के मद्देनजर दवा सुरक्षातंत्र की जांच की मांग वाली एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया।
जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायामूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायामूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने और वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया इस याचिका परतुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
याचिका में की गई सीबीआई जांच की मांग
कफ सीरप मामले से जुड़ी इस याचिका में मांग की गई है कि अदालत की निगरानी में जांच और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठनकिया जाए।
इस जनहित याचिका में कहा गया कि देश के विभिन्न राज्यों में इस जहरीले कफ सीरप से हुई बच्चों की मौतों से संबंधित सभी लंबित मामले और इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
PIL में दिया गया ये तर्क
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि देश के अलग-अलग राज्यों में जांचों के कारण जवाबदेही बिखरी हुई है, इससे बार बार कोई ना कोई चूक हो रही है। यह वजह है कि बाजार में खतरनाक दवाइयां पहुंच रही हैं।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हुई है। इसके बाद ये याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार को उन नियामकीय खामियों की पहचान करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिनके कारण घटिया दवाइयां बाजार में पहुंच पाईं।
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