Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, गाड़ियों के लिए किसने बताया बुरा? उठी ये मांग

    Updated: Fri, 22 Aug 2025 10:15 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी-20) के देशव्यापी कार्यान्वयन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस नीति के तहत लाखों मोटर चालकों को ऐसा ईंधन उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उनके वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है।

    Hero Image
    नीति के तहत 20 प्रतिशत इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी-20) के देशव्यापी कार्यान्वयन को चुनौती दी है। इस नीति के तहत 20 प्रतिशत इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य है।

    वकील अक्षय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि लाखों मोटर चालकों को ऐसे ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उनके वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है।

    याचिका में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं कि सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल-मुक्त (ई0) पेट्रोल उपलब्ध हो। याचिका में सभी पेट्रोल पंपों और डिस्पेंसिंग यूनिट्स पर एथेनॉल को लेबल करने के लिए भी निर्देश मांगे गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- सावधान! आपके बाइक से हो रही पेट्रोल चोरी, रात के अंधेरे में आते हैं छोटे-छोटे चोर, सीसीटीवी में हुए कैद

    comedy show banner
    comedy show banner