ED ने पहली बार उठाया ये कदम, इंटरपोल से इसलिए जारी कराया पर्पल नोटिस
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंटरपोल द्वारा जारी पहले पर्पल नोटिस की घोषणा की। इंटरपोल द्वारा 21 अगस्त को जारी यह नोटिस अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली की जानकारी देता है। ईडी का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक समकक्षों को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के प्रति संवेदनशील बनाना है। यह नोटिस घरेलू और विदेशी फर्जी संस्थाओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से संबंधित है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंटरपोल द्वारा अपने पहले पर्पल नोटिस जारी कराया है। यह नोटिस ल्योन स्थित वैश्विक पुलिस निकाय द्वारा 21 अगस्त को जारी किया गया।
पर्पल नोटिस इंटरपोल द्वारा प्रकाशित आठ प्रकार के नोटिसों में से एक है। यह अपने 196 सदस्य देशों को अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों की जानकारी प्रदान करता है। पर्पल नोटिस का प्रकाशन ईडी द्वारा जागरूकता पैदा करने और अपने वैश्विक समकक्षों को इन नए उभरते मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने का एक प्रयास है।
किस जांच के लिए जारी किया गया नोटिस?
जिस जांच के लिए नोटिस जारी किया गया था, वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आड़ में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त घरेलू और विदेशी फर्जी संस्थाओं के एक संगठित नेटवर्क से संबंधित है। इस पर्पल नोटिस के जारी होने से न केवल व्यापार आधारित धन शोधन जोखिमों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता मजबूत होगी, बल्कि धन शोधन के प्रति समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया को आकार देने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर भी प्रकाश पड़ेगा।
क्या कहा गया नोटिस में?
इसमें कहा गया है कि षड्यंत्रकारियों ने आयातों का कम मूल्य दर्शाकर, फर्जी शुल्क मुक्त आयातों का उपयोग करके, अनुपालन दस्तावेजों में जालसाजी करके और अवैध धन प्रेषणों को छिपाने के लिए तीसरे देश की संस्थाओं के माध्यम से परिपत्र पुन: निर्यात करके व्यापार तंत्र और बैंकिंग चैनलों का फायदा उठाया।
एजेंसी वैश्विक नीति को प्रभावित करने और अवैध धन के सुरक्षित ठिकानों को रोकने के लिए ग्लोब नेटवर्क और एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क - एशिया पैसिफिक (एआरआईएन-एपी) जैसे प्लेटफार्मों के साथ भी जुड़ रही है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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