बुकिंग के 48 घंटे के अंदर मुफ्त रद करा सकेंगे विमान टिकट, डीजीसीए के नए प्रस्ताव से यात्रियों को बड़ी राहत
रेलवे की तरह अब जल्द ही विमान का टिकट भी बुकिंग के 48 घंटे के भीतर मुफ्त रद कर सकेंगे या उसमें बदलाव करा सकेंगे। विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकट वापसी नियमों में बदलावों का प्रस्ताव दिया है। डीजीसीए ने हवाई टिकटों की वापसी से संबंधित नागरिक विमानन आवश्यकता (सीएआर) में बदलाव का प्रस्ताव ऐसे समय दिया है, जब विमान टिकट रिफंड से जुड़ी शिकायतें बढ़ रही हैं।

बुकिंग के 48 घंटे के अंदर मुफ्त रद करा सकेंगे विमान टिकट (सांकेतिक तस्वीर)
पीटीआई, नई दिल्ली। रेलवे की तरह अब जल्द ही विमान का टिकट भी बुकिंग के 48 घंटे के भीतर मुफ्त रद कर सकेंगे या उसमें बदलाव करा सकेंगे। विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकट वापसी नियमों में बदलावों का प्रस्ताव दिया है।
हितधारकों से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे गए
इस पर हितधारकों से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो विमान यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट को रद या उसमें बदलाव करा सकेंगे।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि अगर कोई टिकट ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाता है तो रिफंड के लिए एयरलाइंस जिम्मेदार होगी, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। एयरलाइंस को सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड प्रक्रिया 21 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए।
डीजीसीए ने हवाई टिकटों की वापसी से संबंधित नागरिक विमानन आवश्यकता (सीएआर) में बदलाव का प्रस्ताव ऐसे समय दिया है, जब विमान टिकट रिफंड से जुड़ी शिकायतें बढ़ रही हैं।
मसौदा के अनुसार, जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया जाता है और यात्री के नाम में कोई त्रुटि रह जाती है तो वह 24 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सुधार कर सकता है।
डीजीसीए के अनुसार, एयरलाइन को टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद तक 'लुक-इन विकल्प' उपलब्ध कराना होगा। इस अवधि के दौरान यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद या संशोधित कर सकते हैं, लेकिन संशोधित टिकट पर उस दिन का किराया लगेगा।
प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया है कि टिकट अगर विमान कंपनी की वेबसाइट से बुक की गई है और घरेलू उड़ान पांच दिन बाद है तो यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यह सीमा 15 दिन रखी गई है।
डीजीसीए ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि एयरलाइन कंपनियां मेडिकल इमरजेंसी के कारण यात्री द्वारा टिकट रद करने की स्थिति में टिकट की राशि वापस कर सकती हैं या क्रेडिट शेल दे सकती हैं।
क्रेडिट शेल रद किए गए टिकट के बदले दिया गया क्रेडिट नोट है, जिसका उपयोग उसी यात्री/यात्रियों के लिए भविष्य की बुकिंग में किया जाता है। डीजीसीए ने मसौदा सीएआर पर हितधारकों से 30 नवंबर तक राय मांगी हैं।

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