Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'स्तन पकड़ना रेप की कोशिश नहीं', HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; नई गाइडलाइन बनाने की तैयारी

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामलों पर हाई कोर्ट के विवादित आदेशों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां पीड़िताओं को डराती हैं और श ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुप्रीम कोर्ट रेप मामलों में विवादित टिप्पणियों पर सख्त (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई हाई कोर्ट और निचली अदालतों में रेप मामलों पर आने वाले विवादित और महिला-विरोधी आदेशों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी टिप्पणियां पीड़िताओं को डराती हैं और कई बार शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के हाई कोर्ट्स के लिए एक साफ और व्यापक गाइडलाइन बनाने की तैयारी में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप और यौन अपराध जैसे संवेदनशील मामलों में अदालतों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर ऐसे सभी विवादित फैसलों और टिप्पणियों का रिकॉर्ड दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट एक समग्र मार्गदर्शन तैयार कर सकता है ताकि निचली अदालतें और हाई कोर्ट सही दृष्टिकोण अपनाएं।

    इलाहाबाद HC के विवादित आदेश पर रोक जारी

    सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित आदेश पर लगी रोक को जारी रखा है, जिसमें कहा गया था कि एक नाबालिग का सीना पकड़ने और पायजामे का नाड़ा तोड़ने जैसी हरकत को 'रेप की कोशिश' मानने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही स्वतः संज्ञान ले चुका है और अब सभी ऐसे विवादित आदेशों का रिकॉर्ड भी मांग लिया है।

    सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में यह टिप्पणी की थी कि रात का समय मानो आमंत्रण जैसा था। उन्होंने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में भी इसी तरह की टिप्पणियां आई हैं। एक अन्य वकील ने कोर्ट को बताया कि हाल ही में एक सेशन कोर्ट में इन-कैमरा सुनवाई के दौरान भी एक लड़की को परेशान किया गया।

    CJI ने क्या कहा?

    CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया या टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जो पीड़िता को डराए या उसे शिकायत वापस लेने की तरफ धकेल दे। अब सुप्रीम कोर्ट इन सभी मामलों का पूरा रिकॉर्ड मंगाकर अपनी विस्तृत गाइडलाइंस तैयार करेगा, जिसे देश के सभी हाई कोर्ट को मानना होगा।

    'नेहरू की गलतियों की लिस्ट बना लो', सदन में प्रियंका गांधी का BJP पर हमला; पीएम मोदी पर भी कसा तंज