होटल में रुकने के लिए नहीं ढीली करनी पड़ेगी जेब, इस दिन से कम हो जाएंगे रेट; क्या है वजह?
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दरों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। 22 सितंबर से 7500 रुपये प्रतिदिन तक के होटल कमरों पर केवल 5% जीएसटी लगेगा लेकिन होटल मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेंगे। सौंदर्य और शारीरिक प्रसाधन सेवाओं पर भी 5% जीएसटी लगेगा। सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से मुक्त बताया है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जीएसटी की नई दरों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसके तहत आगामी 22 सितंबर से होटल में 7500 रुपये प्रतिदिन तक या उससे कम किराए वाले कमरे पर सिर्फ पांच प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा।
इस प्रकार के कमरे को लेकर होटल मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा नहीं कर सकेंगे। अभी तक कहा जा रहा था कि 7500 से कम किराए वाले कमरे पर होटल मालिक अगर आइटीसी का दावा करता है तो वह इन कमरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल सकता है।
पांच प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा
हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं है और ऐसी स्थिति में पांच प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा। इसी तरह, सौंदर्य और शारीरिक प्रसाधन सेवा (जिम वगैरह) पर भी पांच प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा और इस सेवा के लिए भी आइटीसी के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
सरकार ने फिर दोहराया है कि व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया है और उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टन रजत मोहन ने कहा कि जब जीएसटी कानून बिना आइटीसी के पांच प्रतिशत की रियायती दर निर्धारित करता है, तो यह प्रभावी रूप से इनपुट पर क्रेडिट से इन्कार करता है और ऐसी आपूर्ति को छूट प्राप्त सेवाओं के बराबर मानता है।
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