कर्नाटक: एनएच 52 पर तेज रफ्तार का कहर, लॉरी और कार की भिड़ंत में सात लोगों की मौत
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में NH-52 पर एक कार और लॉरी की भीषण टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। ...और पढ़ें

कर्नाटक NH 52 पर भीषण सड़क हादसा (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है)

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां गुरुवार तड़के एक कार की लॉरी से आमने-सामने की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार, यह हादसा येल्लापुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में NH-52 पर अराबैल घाट इलाके में बालागारा क्रॉस के पास रात करीब 1.30 बजे हुआ।
पुलिस ने बताया कि घायलों को पहले पास के अस्पताल ले जाया गया और बाद में हुबली के KIMS अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस के अनुसार, MUV में ड्राइवर समेत नौ लोग सवार थे और वे धारवाड़ से धर्मस्थल और चिकमगलूर की यात्रा पर जा रहे थे। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि गाड़ी का ड्राइवर एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ पार्ट-टाइम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था।
पुलिस ने बताया कि ड्राइवर संजीव कथित तौर पर गाड़ी को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था. वह सड़क के एकदम दाईं ओर चला गया और अंकोला की ओर से आ रही लॉरी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि MUV बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
धारवाड़ के रहने वाले थे सभी मृतक
मरने वाले सभी लोग धारवाड़ के रहने वाले थे और धर्मस्थल व अन्य जगहों की यात्रा पर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान ड्राइवर संजय अंगड़ी (33), बसवराज (48), अभिषेक ईश्वर (28), अक्षय (26), अभिषेक (26) और मंजूनाथ चुलाकी (32) के तौर पर हुई है।
खबरें और भी
घायल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मामला
घायल युवक शिवराज की शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, ड्राइवर संजीव गाड़ी को तेज और लापारवाही से चला रहा था, जिसके चलते वह सड़क के एकदम दाईं तरफ चला गया और अंकोला की ओर से आ रही लॉरी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि MUV बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही येल्लापुर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (सार्वजनिक रास्ते पर तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाना), 125(2) (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम - गंभीर चोट) और 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)