कुत्ते के काटने से हुई मौत तो 5 लाख रुपये देगी राज्य सरकार, जख्मी होने पर भी मिलेगा पैसा
कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों के हमलों से पीड़ितों को मुआवजा देने का एलान किया है। कुत्ते के काटने से मौत होने पर 5 लाख रुपये और घायल होने पर 5,000 रुपये मिलेंगे। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए लिया है।

कुत्ते काटने पर सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा (फाइल फोटो जागरण)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने आवारा कुत्तों द्वारा लोगों और छोटे बच्चों को काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच मुआवजा राशि देने का एलान किया है।
कर्नाटक सरकार के आदेश के अनुसार, कुत्ते के काटने पर अगर किसी की मौत होती है तो पीड़ित परिवार को राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, कुत्ते काटने से जख्मी होने वाले को 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
घायलों को मिलेगा 5,000
कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों से हुई गैर-जानलेवा चोटों के लिए भी मुआवजे की जानकारी दी है। स्किन पर छेद, छेद और कट के साथ गहरे काले निशान या आवारा कुत्तों द्वारा कई बार काटने के मामलों में कुल 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस रकम में से 3,500 रुपये सीधे पीड़ित को दिए जाएंगे, और 1,500 रुपये इलाज से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को दिए जाएंगे।
पी चिदंबरम ने जताई चिंता
इस बीच, कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने बुधवार को तमिलनाडु में कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या में खतरनाक बढ़ोतरी पर चिंता जताई। डेटा का हवाला देते हुए, चिदंबरम ने कहा कि राज्य में अकेले इस साल कुत्तों के काटने के लगभग 5.25 लाख मामले और रेबीज से 28 मौतें दर्ज की गई हैं।
एक्स पर किए एक पोस्ट में चिदंबरम ने एक अखबार रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इस साल (अब तक) कुत्तों के काटने के 5,25,000 मामले और रेबीज़ से 28 मौतें दर्ज की गईं।
पोस्ट में आगे लिखा था, "कुत्तों से प्यार करने वालों की चिंताएं सही हैं लेकिन उन्हें खतरनाक डेटा पर भी विचार करना चाहिए। कुत्तों से प्यार करने वाला होना आवारा कुत्तों को अलग करने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें वैक्सीन लगाने का समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है।"
राज्य सरकारों को निर्देश
गौरतलब है कि चिदंबरम की यह बात सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें उसने "कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी" को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, पब्लिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। (समाचार एजेंसी एएनाई के इनपुट के साथ)

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