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    Bengaluru Stampede: KSCA को मिली राहत, HC ने कहा- अगली तारीख तक कोई कार्रवाई न हो

    Updated: Fri, 06 Jun 2025 04:49 PM (IST)

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने KSCA द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना से संबंधित एफआईआर रद्द करने की मांग पर विचार किया। अदालत ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के निखिल सोसले की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि निखिल को दुबई जाते समय हिरासत में लिया गया।

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    याचिका में चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की गई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के प्रबंधन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई किया। इस याचिका में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई अब 16 जून को होगी। 

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    बार एंड बेंच के अनुसार, न्यायालय ने कहा, "अगली सुनवाई की तारीख तक कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते कि वे जांच में सहयोग करें।"

    RCB के निखिल सोसले गिरफ्तार

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज सुबह आरोपी निखिल को दुबई जाते समय हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि जांच जारी रहने दें। गिरफ्तारी तभी होगी जब जरूरत होगी।

    (आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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