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    स्कूलों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक, मद्रास हाई कोर्ट ने याचिका वापस लेने की दी अनुमति

    Updated: Tue, 14 Jul 2026 06:01 AM (IST)

    मद्रास हाई कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. मद्रास हाई कोर्ट ने जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

    2. याचिका स्कूलों में छात्रों की राजनीतिक भागीदारी के खिलाफ थी।

    3. राज्य सरकार ने राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध का सर्कुलर जारी किया।

    आईएएनएस, चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने स्कूल और कालेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सोमवार को वापस लेने की अनुमति दे दी। यह याचिका अन्नाद्रमुक नेता वीपी परमासिवम ने दायर की थी।

    राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए परिपत्र जारी किए जाने की जानकारी कोर्ट को देने के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

    मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के 10 जुलाई के परिपत्र को रिकार्ड में लिया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है।

    सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के महाधिवक्ता विजय नारायण ने बताया कि सरकार ने स्कूलों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इसी मुद्दे से जुड़ी अन्य याचिकाएं पहले से लंबित हैं।