एक दिन में 12 घंटे का काम, 144 घंटे का ओवरटाइम... प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव करने जा रही महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र में निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम और काम के घंटे बढ़ सकते हैं। श्रम विभाग महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। प्रस्ताव के अनुसार प्रतिदिन काम के घंटे 10.5 से बढ़कर 12 हो सकते हैं और तीन महीनों में ओवरटाइम की सीमा 125 घंटे से बढ़कर 144 घंटे हो सकती है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम और लगातार काम करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ये बदलाव श्रम विभाग द्वारा महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोज़गार एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन कर किया जाएगा।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के श्रम विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 10.5 घंटे (ओवरटाइम सहित) को बढ़ाकर 12 घंटे किया जा सकता है। यह कानून महाराष्ट्र भर में दुकानों, होटलों और मनोरंजन स्थलों जैसे स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होता है।
125 घंटे की ओवटाइम सीमा बढ़ेगी
महाराष्ट्र के श्रम विभाग ने मंगलवार को राज्य कैबिनेट के सामने यह प्रस्ताव रखा, लेकिन मंत्रिमंडल ने इस पर और स्पष्टता मांगी है। बताया गया कि कैबिनेट प्रविधानों और प्रभाव पर अधिक स्पष्टता चाहता था, इसलिए फैसले पर आज रोक लगा दी गई। ये भी प्रस्ताव दिया गया है कि तीन महीनों में 125 घंटे की ओवरटाइम सीमा को भी बढ़ा दिया जाए।
125 घंटे के ओवरटाइम पीरियड को बढ़ाकर 144 घंटे किया जा सकता है। वहीं अगर कोई अर्जेंट वर्क होता है, तो टोटल वर्किंग ऑवर की कोई सीमा नहीं रहेगी यानी शिफ्ट टाइमिंग पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा लगातार काम करने के घंटे को 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे करने का प्रस्ताव भी दिया गया है, लेकिन इसमें आधे घंटे का ब्रेक भी शामिल रहेगा।
ये सब कुछ अभी केवल प्रस्ताव का हिस्सा है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इसे पूरा माना जाएगा। संशोधन के बाद नियम 20 या उससे अधिक कर्माचारियों वाले प्राइवेट प्रतिष्ठान पर लागू होगा, जो अभी 10 या उससे अधिक है। इसके पहले खबर आई थी कि सरकार प्राइवेट प्रतिष्ठानों के काम के घंटों पर बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
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