New Rules: 1 अप्रैल से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, 31 मार्च है अंतिम तिथि
31 मार्च तक कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य निपटाना अनिवार्य है, क्योंकि 1 अप्रैल से कई नियम बदल जाएंगे। इनमें पीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम ...और पढ़ें

1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक अप्रैल 2026 से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए 31 मार्च तक कुछ जरूरी काम छूट गए हैं, उन्हें पूरा कर लीजिए। तो आइए जानते हैं, वो पांच बड़े काम, जो आपको 31 मार्च तक पूरे कर लेने करने चाहिए।
पीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की सीमा
पीएफ के लिए यह अमाउंट 500 रुपए और सुकन्या योजना के लिए ढाई सौ रुपए है ऐसे में अगर आप 31 मार्च तक की अमाउंट जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा।
नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन
रिटायरमेंट के लिए पॉपुलर प्लान में से एक एनपीएस में टैक्स छूट का फायदा मिलता है। सेक्शन 80 सीसीडी (1बी) के जरिए 50,000 रुपए के अलग से किए गए कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसलिए अगर अपने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अब तक अपना टियर-1 अकाउंट एक्टिव रखने के लिए मिनिमम 1,000 रुपए का निवेश नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले कर लें।
पेन और आधार लिंक
पेन-आधार लिंक की डेडलाइन पहले भी कई बार बढ़ी है, लेकिन अभी भी कई ट्रांजैक्शन के लिए इनका अपडेट होना जरूरी है, इसके अलावा अगर कोई केवाईसी पेंडिंग है या अपने पिछले साल का रिवाइज्ड आइटीआर नहीं भरा है तो 31 मार्च ये सभी काम निपटाना के लिए आखिरी तारीख है।
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट
अगर आप पुरानी टैक्स रिज्यूम में है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के जरिए डेढ़ लाख रुपए तक की छूट का फायदा उठाने का ही आखरी मौका है। इसमें LIC, ELSS, म्युचुअल फंड्स, 5 साल की FD और बच्चों की ट्यूशन फीस शामिल है।
होम लोन का रीपेमेंट
होम लोन लेने वालों के लिए 31 मार्च की तारीख बहुत खास है, ऐसा इसलिए क्योंकि होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पर सेक्शन 80C में ब्याज पर छूट पा सकते हैं।
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