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    राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में पेश नहीं हो सका गवाह, सुनवाई टली

    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक स्थगित कर दी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण गवाह पेश नहीं हो सका। आरएसएस ...और पढ़ें

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    राहुल गांधी। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को 20 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। अदालत ने मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह पेश नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया।

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    राहुल के खिलाफ मानहानि का यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक ने दायर किया था। राहुल के वकील नारायण अय्यर ने स्थगन की पुष्टि करते हुए बताया कि गवाह, अशोक सायकर व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। सायकर इस समय सोलापुर के बार्शी में पुलिस उपाधीक्षक हैं। सायकर का बयान अब 29 दिसंबर को दर्ज किया जा सकता है।

    उनकी गवाही महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने 2014 में पुलिस उप निरीक्षक के रूप में इस निजी मानहानि मामले की प्रारंभिक जांच की थी। सायकर की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर ही अदालत ने बाद में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा-500 के तहत राहुल के खिलाफ समन जारी किया था।

    2014 में भिवंडी के पास एक चुनाव रैली में दिए गए राहुल के आपत्तिजनक भाषण को लेकर आरएसएस के स्वयंसेवक राजेश कुंटे ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। भिवंडी के संयुक्त दीवानी न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन पीएम कोलसे वर्तमान में मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)